राजस्थानी भाषा (Rajasthani language) को संवैधानिक मान्यता देने की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (Education Minister Madan Dilawar) की अगुवाई में, राजस्थान (Rajasthan) के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहिल को पत्र लिखकर राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है. इस सिफारिश को सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समर्थित किया गया था। हालांकि अब तक राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन राजस्थान विधानसभा ने पहले ही 3 सितंबर 2003 को इसे संवैधानिक दर्जा (Constitutional Status) देने का संकल्प पारित कर दिया था। इस मामले पर भारत सरकार के स्तर पर मंजूरी का इंतजार है.