हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सेबी की जांच में कोई खामी नहीं है, साथ ही एसआईटी से जांच कराने की मांग को खारिज कर दिया गया. इसके साथ ही बाकी बचे दो मामलों की जांच सेबी से तीन महीने में पूरी करने को कहा. इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा, यहां देखिए.
(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)