Rajasthan: प्रॉपर्टी हड़पने के लिए लिव-इन पार्टनर को महिला ने दिया जहर, तांत्रिक ने की थी मदद, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Rajasthan News: चूरू जिले में साल 2022 में हुए एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को जहर देकर मार डाला, तीन साल बाद जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान है.

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Churu Crime News

Churu Crime News: राजस्थान के चूरू जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को साल 2022 में  एक अपराध पर आदर्श फैसला सुनाया है. इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में एक प्रेमिका ने तांत्रिक और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने लिव-इन पार्टनर समेत 6 लोगों को जहर देकर मारने की साजिश रची थी.

करीब 3 साल पहले प्रेमी को जहर देकर मारने की थी कोशिश

करीब 3 साल पहले साल 2022 में चूरू के सदर थाना इलाके में यह वारदात हुई थी. जिसमें प्रेमी और एक साथी की मौत हो गई थी. जिसके बाद प्रेमी की पत्नी ने सदर थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया था. उसके बाद पुलिस जांच में प्रेमिका सहित उसके तांत्रिक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था. और कोर्ट मुकदमा पेश किया गया. जिसमें सोमवार को प्रेमिका और उसके साथी तांत्रिक ओंकारलाल को हत्या का दोषी माना था.

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प्रेमी की प्रपर्टी पर थी टेढ़ी नजर

एडीजे कोर्ट ने आरोपी सुमन और पंडित ओंकारलाल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी भरने को कहा है. जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुमन और ओंकारलाल ने साजिश रचकर बाबूलाल गुर्जर को जहरीला खाना खिलाकर उसकी हत्या कर दी थी. जिसे खाने के बाद सुमन के लिव-इन पार्टनर और पांच अन्य लोग बीमार हो गए थे. सुमन अपने प्रेमी की हत्या कर उसकी संपत्ति हड़पना चाहती थी. इसके लिए उसने ओंकारलाल के साथ मिलकर यह साजिश रची थी.

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कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह थे दोनों

वहीं सरकारी वकील रोशन सिंह राठौड़ ने बताया कि तारानगर (सुमन) और चित्तौड़गढ़ तांत्रिक (ओंकारलाल) रहते थे. सुमन शादीशुदा थी और वह शहर की पूनिया कॉलोनी में रहने वाले मनोज बेनीवाल के साथ बिसाऊ रोड स्थित नोहरे में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी. मनोज भी शादीशुदा था.वह शादियों और पार्टियों में ऊंटगाड़ी, घोड़े, डीजे आदि किराए पर देने का काम करता था.

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10 नवंबर 2022 की रात खाने में मिला दिया था जहर

वहीं तांत्रिक ओंकारलाल का मनोज के घर आना-जाना था. उसने मनोज से पैसे उधार लिए थे. इसलिए जब भी वह मृतक से पैसे मांगता तो वह चुप हो जाता था. वही आरोपी महिला सुमन मनोज की संपत्ति हड़प कर उससे छुटकारा पाना चाहती थी. दोनों का मनोज और सुमन के घर पर भी मिलना-जुलना होता था, जिसके चलते तांत्रिक ओंकारलाल और महिला सुमन के बीच नजदीकियां भी बढ़ गईं थी. इसके बाद दोनों ने मिलकर मनोज को रास्ते से हटाने की साजिश रची. और 10 नवंबर 2022 की रात को तांत्रिक ओंकारलाल ने सुमन को जहरीली गोलियां और पाउडर लाकर दिया जिसे उसने खाने में मिला दिया.

मृत्तक की पत्नी ने काराया था केस दर्ज

उस रात उसके प्रेमी मनोज और कर्मचारी बाबूलाल समेत 6 लोगों ने खाना खाया. जहरीला खाना खाने से बाबूलाल की मौत हो गई और मनोज गंभीर रूप से बीमार हो गया. वह कई दिनों तक जयपुर के अस्पताल में वेंटिलेटर पर रहा जहां उसकी मौत हो गई.जिसके बाद मृतक की पत्नी चांदरतन ने सदर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच की जिसमें दोनों पकड़े गए और बाद में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया. गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य आदि के आधार पर डीजे कोर्ट ने सुमन और ओंकारलाल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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