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पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार की 'स्ट्राइक शुरू', पाक नागरिक छोड़ें भारत; हाई अलर्ट पर सेना

CCS Meeting on Pahalgam Terrorist Attack: पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई है, जिसमें मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार की 'स्ट्राइक शुरू', पाक नागरिक छोड़ें भारत; हाई अलर्ट पर सेना
पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार की 'स्ट्राइक शुरू'

CCS Meeting on Pahalgam Terrorist Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मोदी सरकार की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है. साथ ही सेना को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है. बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि भारत ने सिंधु समझौता स्थगित कर दिया है.  

 सेना को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश

प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि सीसीएस ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है. सीसीएस की मीटिंग के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कि CCS को पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

2019 के बाद सबसे बड़ा हमला

मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दो विदेशी और दो स्थानीय नागरिकों समेत कुल 26 लोगों की मौत हुई है. यह 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है. इतने बड़े स्तर पर हुए आतंकी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया है.

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मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

  • विदेश सचिव ने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता.
  • एकीकृत चेकपोस्ट अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा. जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं.
  • पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना (SVES) वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVES वीजा को रद्द माना जाएगा. 
  • SVES वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं.
  • नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है. उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है.
  • भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा. संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे.

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