Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 14 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी. कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिये गए हैं. जो राजस्थान की जनता और राज्य कर्मचारियों के लिए के काफी अहम है. बैठक में नियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहन देने, मेडिकल ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने, अक्षय ऊर्जा सहित ऊर्जा क्षेत्र के विकास, कर्मचारी कल्याण एवं विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए.
कैबिनेट बैठ के बाद डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेसवार्ता कर बैठक में लिये गए फैसलों के बारे में जानकारी दी. वैसे तो बैठक में कई फैसले लिये गए. लेकिन इसमें 5 बड़े फैसले काफी अहम है.
कार्मिकों को पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में 2 वर्ष का शिथिलन
डॉ. बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि में 2 वर्ष का शिथिलन दिए जाने का निर्णय किया है. यह शिथिलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा, जिन्होंने वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शिथिलन नहीं लिया है. कार्मिक परिवीक्षाकाल के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे. इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे.
उन्होंने बताया कि शासन सचिवालय सेवा (मंत्रालयिक संवर्ग) के कार्मिकों को पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सचिवालय सेवा नियम-1954 में संशोधन किया जाएगा. इसके अनुसार वरिष्ठ उप शासन सचिव एवं उप शासन सचिव पदों के लिए निर्धारित अनुपात 13:10 के स्थान पर 16:10 में संशोधित किया जाएगा.
स्थायी पूर्ण दिव्यांग कार्मिक के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शिथिलन
डॉ. बैरवा ने बताया कि पुलिस आयुक्त जोधपुर के अधीन भूतपूर्व हेड कांस्टेबल भगाराम दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को सड़क दुर्घटना होने के कारण कोमा में चले गए थे. किन्तु उनका स्थायी पूर्ण दिव्यांगता प्रमाणपत्र 19 जनवरी 2024 को जारी किया जा सका था. तब तक उनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम का समय शेष रहा था. भगाराम के आश्रित पुत्र ओमप्रकाश को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने के लिए राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग ‘‘सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-2023'' में वांछित शेष 5 वर्ष की सेवा अवधि में अपवादिक शिथिलता प्रदान करने का निर्णय बैठक में लिया गया.
प्रक्रियाधीन भर्ती में रिक्तियो की संख्या में सौ प्रतिशत तक वृद्धि का प्रावधान
उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि वर्तमान में विविध सेवा नियमों में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या का 50 प्रतिशत तक वृद्धि कर चयन किये जाने का प्रावधान है. वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की अनुपालना में इसे बढ़ाते हुए विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी रिक्तियों की संख्या में सौ प्रतिशत तक वृद्धि का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है. इस संशोधन से प्रक्रियाधीन भर्ती के दौरान उसी भर्ती में अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे एवं इससे विभागों में रिक्त पदों की संख्या में कमी आएगी.
आरपीएससी में सदस्यों की संख्या में वृद्धि
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्य की अधिकता के दृष्टिगत सदस्य के 3 नवीन पद सृजित किये जाएंगे. इस प्रकार आरपीएससी में 7 के स्थान पर अब 10 सदस्य होंगे. राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से आयोग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तथा आयोग का कार्य सुचारु रूप से एवं तत्परता से सम्पादित हो सकेगा. इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) विनियम, 1974 के विनियम-3 (1) में संशोधन को आज मंजूरी प्रदान की गई.
राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 का अनुमोदन
सुमित गोदारा ने बताया कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढावा देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 का अनुमोदन भी आज मंत्रिमंडल द्वारा किया गया. इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आमजन तक सुलभ हो सकेगी. इस नीति से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) के इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही इससे पीएनजी एवं सीएनजी नेटवर्क का छोटे शहरों व नगरों में तेजी से विस्तार हो सकेगा. इस नीति में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं सरल बनाया गया है.इसके लिए सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा. यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी.
इसके अलावा टाउनशिप पॉलिसी 2024 का अनुमोदन, परिवर्तित पदनाम एवं नवीन पद सेवा नियम, शिक्षक के सीएएस हेतु रिफ्रेशर कोर्स की छूट, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 में संशोधन, आर.यू.एच.एस. अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश और महाविद्यालयों का नाम परिवर्तन जैसे फैसले भी लिये गए हैं.
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