Dholpur News: धौलपुर के तत्कालीन सीओ सिटी सतीश कुमार यादव की गाड़ी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग एवं पथराव करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसे 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. मामला करीब 6 वर्ष 4 माह पुराना है. जहां अवैध चंबल बजरी का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तत्कालीन सीओ सिटी धौलपुर सतीश कुमार यादव मय जाब्ते के साथ गश्त पर निकले थे.
अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि 27 मार्च 2018 को तत्कालीन सीओ सिटी धौलपुर सतीश कुमार यादव अवैध चंबल बजरी कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मय जाब्ते के साथ सरकारी गाड़ी से सुबह गश्त पर निकले थे. जहां धौलपुर वॉटर वर्क्स चौराहे से आगे जाहिद ढाबे के पास अवैध चंबल बजरी की निकासी करने वालों ने सीओ की गाड़ी पर जान से मारने की नीयत से फायर एवं पथराव किए.
एपीपी मुकेश सिकरवार ने क्या बताया?
साथ ही उनकी सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई. मामले की रिपोर्ट दर्ज होने पर थाना कोतवाली धौलपुर द्वारा प्रकरण में जांच एवं अनुसंधान किया गया. एपीपी मुकेश सिकरवार ने बताया कि प्रकरण में दिनेश पुत्र गब्बर सिंह निवासी बरेला पुरा, महेश पुत्र राम अख्तियार निवासी देव का पुरा और वीरेंद्र उर्फ वीरे पुत्र रामौतार निवासी पायलेन का पुरा मजरा मोरोली थाना कोतवाली धौलपुर के विरुद्ध संबंधित धाराओं में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया.
10 वर्ष के कारावास की सजा
प्रकरण सुनवाई के लिए अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर में आया. जहां प्रकरण में न्यायाधीश राकेश गोयल ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी महेश पुत्र राम अख्तियार को जानलेवा हमले का दोषी माना और उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उसे 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.एपीपी ने बताया कि प्रकरण में आरोपी दिनेश पुत्र गब्बर सिंह को मफरूर घोषित किया गया है. जबकि आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरे की मृत्यु हो चुकी है.
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