'डर के आगे जीत है' कहकर फंसे ऋतिक रोशन, अभिनेता के वकील ने झालावाड़ कोर्ट में पेश किया जवाब

झालावाड़ में इस मामले ने जोर-शोर से चर्चा बटोरी है और उपभोक्ता अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.

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उपभोक्ता कोर्ट में विज्ञापन से जुड़े केस में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और पेप्सिको के अधिकारियों की ओर से जवाब पेश किया गया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी. झालावाड़ उपभोक्ता न्यायालय ने अभिनेता ऋतिक रोशन और पेप्सिको कंपनी के अधिकारियों को नोटिस दिया था. इसी सिलसिले में वकील के माध्यम से जवाब पेश किया गया. मामले में अभियोजन पक्ष के एडवोकेट गुरु शरण सिंह ने कहा कि ऋतिक रोशन जिस उत्पादन का विज्ञापन कर रहे हैं, उसमें कई सारे ऐसे दावे किए गए हैं जो सरासर गलत है. 

लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा- याचिकाकर्ता 

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विज्ञापन के माध्यम से लोगों को भ्रामक जानकारी उपलब्ध करवा कर बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो सालासर गलत है. वहीं, बचाव पक्ष के एडवोकेट महावीर जैन ने अदालत में संबंधित दस्तावेज और जवाब पेश किया. अदालत ने इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए नई तारीख निर्धारित की है.

जानिए क्या है पूरा मामला

झालावाड़ कोर्ट ने सुपरस्टार ऋतिक रोशन और माउंटेन ड्यू को भ्रामक विज्ञापन के मामले में नोटिस भेजा था. यह पूरा मामला टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले उन विज्ञापनों से जुड़ा है, जिनमें उत्पाद के सेवन से 'असाधारण स्फूर्ति और एनर्जी' मिलने का दावा किया जाता है. कोर्ट ने प्रारंभिक तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए अभिनेता और कोल्ड ड्रिंक निर्माता कंपनी को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए थे. 

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