Bharatpur News: खाना खाने के बाद सौंफ मिश्री खाने पर एक व्यक्ति के मुंह से खून बहने के मामले में 11 साल बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केस चलाने का आदेश दिया है. हालांकि पीड़ित की ओर से उस वक्त पुलिस थाने में भी शिकायत दी थी लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की थी, जिसके बाद पीड़ित को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा था. विभिन्न जांच और बयान के आधार पर कोर्ट ने रेस्टोरेंट संचालक पर केस चलाने का आदेश दिया है.
मिश्री सौंफ खाते ही मुंह से आने लगा ख़ून
भरतपुर के मुखर्जी नगर के रहने वाले भूपेंद्र सिंह ने नवंबर 2015 में परिवार के साथ सूरजपोल स्थित शाही रेस्टोरेंट पर खाना खाने गया हुआ था. खाना खाने के बाद जब उन्होंने सौंफ और मिश्री खाई तो उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया साथ ही तेज जलन हो रही थी जब इसकी शिकायत उन्होंने रेस्टोरेंट संचालक से की तो उन्होंने भूपेंद्र के साथ अभद्रता की.
अदालत ने दिया केस चलाने का आदेश
पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत मथुरा गेट थाने में दी थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया. उसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में इस्तेगासा पेश किया और पीड़ित के उपचार के दस्तावेज एमएलसी एक्सरे और बयान दिए. जिसके आधार पर कोर्ट ने रेस्टोरेंट संचालक सौरभ बत्तरा और सार्थक चंदानी के खिलाफ प्रसंज्ञान ले लिया है और केस चलाने का आदेश दिया है.
जानकारी के मुताबिक पीड़ित के मुंह में घाव होने के कारण 20 दिन तक खाना नहीं खा सका था. भरतपुर और जयपुर के विभिन्न चिकित्सकों से लंबे समय के उपचार के बाद स्थिति में सुधार हुआ था.
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