राजस्थान के स्कूलों में एडमिशन के लिए तय की गई आयु गणना की तारीख, जानें कितनी होनी चाहिए बच्चों की उम्र

राजस्थान के राजकीय और गैर राजकीय स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए उम्र सीमा और उम्र की गणना को लेकर एक संयुक्त आदेश जारी किया गया है.

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Rajasthan School Admission: राजस्थान के स्कूलों में छात्रों के एडमिशन के लिए उम्र सीमा और उम्र की गणना को लेकर एक संयुक्त आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में राजकीय और गैर राजकीय स्कूलों में एडमिशन के लिए आयु गणना करने की तारीख निर्धारित की गई है. इसके अलावा बच्चों के एडमिशन के लिए उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है. जो इस तारीख तक उम्र सीमा को पूर्ण करेंगे उन्हीं बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा.

1 अक्तूबर को पूरी होनी चाहिए 6 वर्ष की आयु

राजस्थान निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी तथा निदेशक प्रारंम्भिक शिक्षा सीताराम जाट ने गुरूवार (11 जुलाई) को एक संयुक्त आदेश जारी किया है. इस आदेश में बताया गया है कि राजकीय तथा गैर राजकीय स्कूलों में प्रवेश (Admission) के लिए आयु गणना की तिथि (Age Calculation Date) 1 अक्टूबर 2024 निर्धारित कर दी गई है.

उन्होंने यह भी बताया कि 1 अक्टूबर तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे.

इन बच्चों पर लागू नहीं होगी आयु गणना की तारीख

आदेश के अनुसार राजकीय विद्यालय, गैर राजकीय विद्यालय, बालवाटिका, बालवाड़ी, प्री-प्राईमरी या अन्य संस्थान जहां पर कक्षा 1 से पूर्व का अध्ययन करवाया जाता है. उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों पर आयु गणना के लिए एक अक्टूबर, 2024 की निर्धारित तिथि लागू नहीं होगी.

इसी प्रकार टीसी के आधार पर प्रवेश लेने वालों पर भी एक अक्टूबर, 2024 की निर्धारित तिथि पर न्यूनतम आयु 6 वर्ष होने का नियम लागू नहीं होगा.  

इस आदेश में यह भी बताया गया है कि जन्म तिथि द्वारा आयु की गणना कर आरटीई या गैर आरटीई के अन्तर्गत आयु के आधार पर प्रथम बार कक्षा 1 में नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही 1 अक्टूबर, 2024 तक न्यूनतम आयु 6 वर्ष होने का नियम लागू होगा.

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