अजमेर दरगाह पर ASI का सर्वे होगा या नहीं 24 जनवरी को होगी सुनवाई, दरगाह पक्ष की कमेटी बोली- कैसा सर्वे, यह ख्वाजा की दरगाह

अजमेर दरगाह मामले में सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को सभी पक्षों को गंभीरता से सुनते हुए 24 जनवरी की अगली तारीख दी है. जबकि ASI सर्वे को लेकर नोटिस जारी कर दरगाह कमेटी से जवाब मांगा है.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins

Ajmer Dargah: अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे के मामले 20 दिसंबर को सिविल कोर्ट में दूसरी बार सुनवाई हुई. कोर्ट में शुक्रवार को सभी पक्ष मौजूद थे और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अगली तारीख 24 जनवरी 2025 की तारीख दी गई है. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे की याचिका लगाई थी. इसके साथ ही  भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की अपील की गई है. वहीं ASI सर्वे को लेकर दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस दी गई है. अब मामले में ASI का सर्वे होगा या नहीं इस पर सुनवाई 24 जनवरी को की जाएगी.

विष्णु गुप्ता की अपील खारीज करने का एप्लीकेशन हुआ दायर

विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से वरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि विष्णु गुप्ता की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई है. पिछली तारीख पर सारे पक्षों को नोटिस किया गया था. वह सारे पक्ष आज कोर्ट में मौजूद रहे. उस सभी पक्षों ने रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए समय की मांग की. लेकिन दरगाह कमेटी की तरफ से एक एप्लीकेशन आई की विष्णु गुप्ता की ओर से दर्ज याचिका को खारिज की जाए. लेकिन हमने विष्णु गुप्ता की ओर से आपत्ति दर्ज करवाई कि जब तक रिटेन स्टेटमेंट फाइल नहीं करवाई जाती है तब तक उनका एप्लीकेशन नियमों के विरुद्ध है. कोर्ट ने सभी पक्षों को गंभीरता से सुनी. इसके बाद उन्होंने सुनवाई की अगली तारीख 24 जनवरी 2025 की दी है. इसमें फिर से सुनवाई होगी वहीं याचिका खारिज करने को लेकर हमें नोटिस दिया गया है जिसका जवाब हम अगली सुनवाई में देंगे.

Advertisement
वरुण सिन्हा ने कहा हमने ASI इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने कोर्ट से अपील की कि इस दौरान ASI सर्वे कराया जाए. इस पर दरगाह कमेटी को नोटिस जारी किया गया. वहीं दरगाह कमेटी इस पर अपना जवाब दाखिल करेगी. ऐसे में दोनों पक्षों को अगली तरीख 24 जनवरी 2025 दी गई है. उस सुनवाई में यह तय होगा कि दरगाह की ASI सर्वे होगी या नहीं. 

दरगाह पक्ष की कमेटी ने कहा कैसा सर्वे

अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के मामले में कहा कि हमारे लिए दरगाह का कोई इशू नहीं है. आज जो भी पक्ष बने थे सभी शामिल हुए. वहीं उन्होंने सर्वे के सवाल पर कहा कि कैसा सर्वे, कौन करेगा सर्वे... यह ख्वाजा की दरगाह है. इस पर पीएम मोदी की भी चादर आती है. 800 सालों से उर्स भी हम करवा रहे हैं इसलिए हम प्राइमरी पार्टी हैं. चिश्ती ने कहा, दरगाह वर्शिप एक्ट के दायरे में आती है या नहीं यह कोर्ट तय करेगा. कोई भी आकर कुछ कह देगा वह मान्य नहीं है.

Advertisement

बता दें, इस मामले में पांच अन्य लोगों ने 1/10 के तहत अपने आप को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किए हैं. कोर्ट ने सभी प्रार्थना-पत्र को रिकॉर्ड पर लिया है.

Advertisement

यह भी पढ़ेंः जयपुर अग्निकांड के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने दिये हादसा रोकने के 5 नसीहत, भजनलाल सरकार से करेंगे अपील