Rajasthan News: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे से जुड़ी विष्णु गुप्ता की याचिका को केंद्र सरकार ने खारिज करने की मांग की है. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा यहाँ मुकदमा सुने जाने लायक नहीं है. अब मामले में अजमेर कोर्ट में अगली सुनवाई 31 मई को होगी. इसके अलावा हाईकोर्ट में भी इससे जुड़े मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होनी है.
अंजुमन सैयद जागदान ने जताई खुशी
कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब पर अंजुमन सैयद जागदान ने खुशी जताई है. अंजुमन के सैयद सरवर चिश्ती ने कहा, "केंद्र के जवाब के बाद यह साफ हुआ कि विष्णु गुप्ता ने कोर्ट का रुख सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया है." उधर दरगाह में मंदिर के दावे से जुड़ी याचिका पर शनिवार को अजमेर सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी थी.
31 मई को अगली सुनवाई
लेकिन अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति के कारण मामले की अगली तारीख 31 मई 2025 तय की गई. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण कुमार सिंह सिन्हा व्यक्तिगत कारणों से आज कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके. इस वजह से आज उस अहम बहस को टालना पड़ा. वरुण कुमार सिंह सिन्हा याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता की ओर से पैरवी कर रहे हैं.
हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर यह दावा किया था कि अजमेर की दरगाह शरीफ एक प्राचीन हिंदू मंदिर है. इस याचिका पर कोर्ट ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को नोटिस जारी किया था.
याचिका का खारिज करने की मांग
इसके जवाब में दरगाह कमेटी की ओर से एक एप्लीकेशन दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि यह वाद खारिज किया जाए, क्योंकि इसमें कोई तथ्यात्मक और कानूनी आधार नहीं है.
आज इसी एप्लीकेशन पर बहस होनी थी, लेकिन अब यह बहस 31 मई को होगी. हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता विजय शर्मा ने जानकारी दी कि अगली सुनवाई में उनकी पूरी तैयारी के साथ पक्ष रखा जाएगा.
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