75 साल में पहली बार अजमेर दरगाह में लाइसेंस सिस्टम, विरोध में अंजुमन कमेटी- माहौल खराब हुआ तो नाजिम जिम्मेदार

Ajmer News: नई व्यवस्था के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 तय की गई है. प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अंजुमन कमेटी ने विरोध भी दर्ज कराया है.

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Ajmer Sharif Khadim license process: अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह में इतिहास में पहली बार खादिमों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया लागू होने जा रही है. नई व्यवस्था के अनुसार, केवल लाइसेंसधारी खादिम ही ज़ियारत करवा सकेंगे. दरगाह कमेटी ने केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रक्रिया शुरू कर दी है और नाजिम मोहम्मद बिलाल खान ने सोमवार को विज्ञापन जारी किया है. दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 की धारा 11(एफ) के अनुसार ही पूरी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें खादिम समुदाय के दायित्व, कर्तव्य, पहचान और जायरीनों की सुविधा सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं. इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, केंद्र-राज्य सरकार और सुरक्षा रिपोर्टों की सिफारिशों का हवाला दिया गया है.

5 जनवरी को आवेदन की आखिरी तारीख

दरगाह में खादिम लाइसेंस व्यवस्था 75 वर्षों में पहली बार शुरू हो रही है. लाइसेंस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 तय की गई है. नाजिम के अनुसार, यह लाइसेंस केवल दरगाह के पुश्तैनी खादिम सैयद जादगान और शेख जादगान को ही जारी किए जाएंगे.

साल 1956 में एडमिनिस्ट्रेटर की जगह नाजिम का पद बनाया गया था. अब तक 28 सदर और 37 नाजिम अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. विभिन्न कार्यकालों में लाइसेंस प्रक्रिया की अनुशंसा भी हुई, लेकिन कोई भी इस प्रक्रिया को लागू नहीं कर सका. मौजूदा नाजिम बिलाल खान के कार्यकाल में पहली बार यह प्रक्रिया जमीन पर उतर रही है. 

अंजुमन कमेटी के दफ्तर के बाहर जुटे खादिम

हालांकि, इस प्रक्रिया का विरोध में शुरू हो गया है. दरगाह परिसर में अंजुमन कमेटी के दफ्तर के बाहर खादिमों की बड़ी संख्या इकट्ठा हुई. नाजिम द्वारा शुरू की गई लाइसेंस प्रक्रिया और अतिक्रमण हटाने की संभावित कार्रवाई का विरोध जताया. अंजुमन सचिव सरवर चिश्ती ने तल्ख़ अंदाज़ में कहा, “दरगाह कमेटी के 9 सदस्य ढाई साल से नहीं हैं, और नाजिम बिलाल खान तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं. दरगाह कमेटी की कोई बैठक नहीं बुलाई गई. 17 दिसंबर से शुरू होने वाली प्रक्रिया से पहले चर्चा भी जरूरी थी."

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नाजिम की नियुक्ति भी अवैध- अंजुमन कमेटी

कमेटी ने नाजिम की नियुक्ति को भी अवैध बताते हुए कहा कि यह माइनॉरिटी इंस्टिट्यूशन करोड़ों की आस्था से जुड़ा है और खादिमों को पुश्तैनी अधिकार प्राप्त हैं. सरवर चिश्ती ने चेतावनी दी कि दरगाह का माहौल खराब हुआ तो जिम्मेदार नाजिम होंगे. पूर्व सचिव वाहिद शाह अंगारा ने भी लाइसेंस और अतिक्रमण मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की. दरगाह के गेट नंबर 5 चस्पा इश्तिहार भी फाड़ दिया गया है. 

दरगाह परिसर का जायजा लेते कलेक्टर और एसपी

प्रशासन ने दरगाह परिसर का किया निरीक्षण

अजमेर जिला प्रशासन ने भी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए दरगाह परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया. जिला कलेक्टर लोकबंधु, एसपी वंदिता राणा और नाजिम बिलाल खान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने दरगाह के हर कोने में जाकर जायजा लिया. कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि दरगाह परिसर में जहां-जहां अतिक्रमण है, उन्हें चिह्नित किया जा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई होगी.

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