Rajasthan: SDM के नाम से खुद के साइन कर पूर्व BDO ने कर दिया 90 लाख का भुगतान, 3 कर्मचारी निलंबित

पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव रवि जैन द्वारा 22 मार्च 2024 को कार्यवाहक विकास अधिकारी सुनीता यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इसमें करीब 90 लाख रुपए के पेमेंट में अनियमितता का जवाब मांगा गया था. जिसमें पूर्व विकास अधिकारी देशवीर सिंह सहित 3 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है.

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SDM सुनीता यादव (फाइल फोटो )

Deeg News: डीग जिले के पहाड़ी एसडीएम सुनीता यादव द्वारा बिना हस्ताक्षर किए करीब 90 लाख रुपए का भुगतान करने का मामला सामने आया है. मामले को लेकर  नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक नोटिस थमाया है. जानकारी के अनुसार पहाड़ी एसडीएम सुनीता यादव को 8 अक्टूबर 2023 को कामां पंचायत समिति का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था. इसकी पालना में एसडीएम ने डिजिटल सिग्नेचर का डोंगल नहीं बनवाया. जब भुगतान का समय आया तो एसडीएम के कहने पर पूर्व विकास अधिकारी देशवीर सिंह ने खुद के हस्ताक्षर कर 89 लाख 81 हजार ,706 रुपए का अनियमित भुगतान कर दिया. पंचायती राज विभाग ने मार्च माह में करीब 90 लाख रुपए के पेमेंट में अनियमितता का जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी किया था.

पूर्व BDO के हस्ताक्षर से हुआ भुगतान 

जानकारी के मुताबिक 8 अक्टूबर को सरकार ने आदेश जारी कर कामां पहाड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारियों का अतिरिक्त कार्यभार एसडीएम सुनीता यादव को सौंपा था. एसडीएम सुनीता यादव ने विकास अधिकारी का कार्यभार ग्रहण तो कर लिया लेकिन कई माह तक डिजिटल सिग्नेचर का डोंगल नहीं बनवाया था. दिसंबर के महीने में 89 लाख 81 हजार ,706 रुपए का जो भुगतान हुआ, तो उसके कागजों पर कार्यवाहक विकास अधिकारी सुनीता यादव के सिग्नेचर थे, लेकिन भुगतान पर डिजिटल सिग्नेचर देशवीर सिंह के थे. अनियमित भुगतान कर दिया.

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विभाग ने अनियमितता पर दिए जांच के आदेश 

पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव रवि जैन द्वारा 22 मार्च 2024 को कार्यवाहक विकास अधिकारी सुनीता यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इसमें करीब 90 लाख रुपए के पेमेंट में अनियमितता का जवाब मांगा गया था. जिसमें पूर्व विकास अधिकारी देशवीर सिंह सहित 3 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है. जांच में कार्यवाहक विकास अधिकारी और एसडीएम पहाड़ी सुनीता यादव को सीसीए रूल्स 1958 के नियम 16 के तहत वित्तीय अनियमितताओं में दोषी माना है. 3 रिटायर्ड कर्मचारियों के खिलाफ नियम 17 में कार्यवाही की जाएगी. इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने भी भ्रष्टाचार निरोधक में शिकायत की थी.

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