Jaipur News: जयपुर के चाकसू क्षेत्र की छांदेल कलां ग्राम पंचायत एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार कार्यवाहक सरपंच संतरा देवी को नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के आरोप में राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह इस पंचायत में सरपंच का लगातार चौथा निलंबन है, जिसने ग्रामीणों और पंचायत व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का केंद्र बनी पंचायत
ग्रामीणों का कहना है कि यह पंचायत अब भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का केंद्र बन गई है. ताजा मामले में, कार्यवाहक सरपंच संतरा देवी पर लगे नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के आरोप सही पाए गए हैं. जयपुर जिला परिषद की जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई कि पंचायत के कार्यों में घोर लापरवाही बरती गई है, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत दंडनीय अपराध है.
सरकार ने लिया सख्त एक्शन
जांच रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार ने संतरा देवी को आरोप पत्र जारी करने के बाद धारा 38(4) के तहत निलंबित कर दिया. अतिरिक्त आयुक्त और शासन उप सचिव इन्द्रजीत सिंह के जरिए जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि निलंबन की अवधि में संतरा देवी किसी भी पंचायत कार्य में भाग नहीं ले पाएंगी.
चौथा निलंबन
पूर्व वार्ड पंच मुरारीलाल गुर्जर ने बताया कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी तीन सरपंचों को निलंबित किया जा चुका है. इस लगातार हो रहे निलंबन से ग्रामीणों का सरकार की नीयत और पंचायत व्यवस्था पर से विश्वास उठने लगा है. लोगों का मानना है कि अब इस पंचायत में किसी बड़े सुधार की सख्त जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके.
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