राजस्थान: एकतरफा प्यार... लड़की की गोला मारकर हत्या, अब जेल में पूरी बीतेगी जिंदगी; पिता और भाई को भी सजा

हत्यारा सुनील घर के बगल में सीढ़ी लगाकर अंकिता की छत पर पहुंचा और अंकिता के पेट में दाई तरफ गोली मारकर फरार हो गया. सुनील अंकिता से एक तरफा प्यार करता था.

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लड़की हत्या पर आजीवन कारावास की सजा

Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर में 4 साल पहले एक लड़की की हत्या मामवे में कोर्ट ने सजा सुनाई है. एक तरफा प्यार में लड़की की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, उसके पिता और भाई को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा मुख्य हत्यारे पर 20 हजार रुपये और उसके भाई व पिता पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जिस हत्या के मामले में यह सजा सुनाई गई है, वह एक 19 वर्षीय लड़की से जुड़ा है, जिसकी गोली मारकर हत्या हुई थी. 

जनवरी 2021 में हुई थी हत्या

लोक अभियोजक कुलदीप धनकड़ ने बताया कि कोतवाली थाना इलाके स्थित मुखर्जी नगर कॉलोनी में 26 जनवरी 2021 की सुबह उसी कॉलोनी के रहने वाले युवक सुनील (24) ने अंकिता (19) की गोली मारकर हत्या कर दी थी. सुनील अंकिता से एक तरफा प्यार करता था. 26 जनवरी के दिन अंकिता अपनी छत पर घूम रही थी. अंकिता के पिता शक्ति राजपूत और मां रेखा स्कूल गए हुए थे.

लड़की के पेट में मारी गोली

अंकिता के माता-पिता सरकारी टीचर थे. घर पर अंकिता और उसकी बड़ी बहन कनिष्का घर थी. इस दौरान हत्यारा सुनील घर के बगल में सीढ़ी लगाकर अंकिता की छत पर पहुंचा और अंकिता के पेट में दाई तरफ गोली मारकर फरार हो गया. गोली चलने की आवाज सुन अंकिता की बड़ी बहन कनिष्का छत पर पहुंची. तब तक सुनील फरार हो चुका था.

कनिष्का ने अपने माता पिता को फोन कर घटना के बारे में बताया. दूसरी तरफ सुनील को भागते समय कॉलोनियों के लोगों ने देख लिया था. घटना के बाद तुरंत अंकिता को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. अंकिता के पिता की शिकायत पर सुनील को 4 फ़रवरी 2021 को गिरफ्तार किया गया था. 

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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

सुनील के साथ उसके पिता वीरेंद्र और भाई राकेश को भी गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद आज अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सुनील को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही सुनील को पुलिस से बचाने के आरोप में पिता वीरेंद्र और भाई राकेश सिंह को 3 -3 साल की सजा और 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है.

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