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This Article is From Jul 28, 2025

Rajasthan: काले हिरण मामले में 22 सितंबर को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, सैफ अली खान-तब्बू की बढ़ीं मुश्किलें!

Salman Khan: इस मामले में सीजेएम कोर्ट अभिनेता सलमान खान को 5 साल जेल की सजा सुना चुका है. फैसले के खिलाफ एक्टर ने हाईकोर्ट में अपील की थी.

Rajasthan: काले हिरण मामले में 22 सितंबर को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, सैफ अली खान-तब्बू की बढ़ीं मुश्किलें!

Blackbuck case: कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण मामले में आज (28 जुलाई) राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सीजेएम कोर्ट में 5 साल जेल की सजा के खिलाफ अभिनेता सलमान खान ने हाईकोर्ट में अपील की थी. वहीं, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्र व दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सरकार ने 16 मई को 'लीव टू अपील' की थी. कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था. जस्टिस मनोज गर्ग की बैंच में अपील पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज गर्ग ने सरकार की 'लीव टू अपील' को सूचीबद्ध करने के दिए आदेश अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. 

'लीव टू अपील' के बारे में जानिए

दरअसल, किसी भी मामले में अपील पेश करने की समय सीमा बीत जाने के बाद "लीव टू अपील" यानी "अपील करने की इजाजत" पेश की जाती है. यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति को किसी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति मांगने की आवश्यकता होती है, खासकर जब वह अपील की सामान्य समय सीमा समाप्त हो गई हो या अन्य कानूनी बाधाओं के कारण अपील करने में असमर्थ हो.

सरकार की अपील पर भी होगी बहस

सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सलमान ने जिला एवं सेशन न्यायालय में सजा के खिलाफ अपील की थी. इस दौरान सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान से जुड़े तमाम मामले हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर पिटीशन लगाई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था.  

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