सात माह पूर्व नाबालिग को अपहरण कर दुराचार मामले में फैसला देते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख का जुर्माना लगाया है. मामला प्रदेश के बूंदी जिले का है, जहां बीते मार्च को फसल कटाई के दौरान एक नाबालिग अपने मामा के घर पर थी, और रात्रि करीब 11 बजे शौच के लिए निकली उसी दौरान एक व्यक्ति ने जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर अपहरण कर लिया और टोंक ले जाकर जबरदस्ती कुकर्म किया.
परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी नैनवा थाना पुलिस को दी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली. परिजनों ने एक बाबूलाल नाम के व्यक्ति पर शक जताया, इस पर नैनवा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 24 घंटे के भीतर नाबालिग को टोंक जिले से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
पीड़िता ने थाने में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए और बताया कि आरोपी बाबूलाल उसे टोंक ले गया था, वहां पर उसने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पुलिस ने आकर उसके चुंगल से रिहा करवाया. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया.
न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने फैसला सुनाते हुए आरोपी बाबूलाल पुत्र घासीलाल माली उम्र 21 साल निवासी तलवास बूंदी को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी माना और आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये आर्थिक दंड से भी दण्डित किया. वहीं कोर्ट ने नाबालिग को पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत 4 लाख की भरण-पोषण राशि देने के भी निर्देश दिए हैं.
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