महिला के साथ रेप के बाद की थी पति की हत्या, दो आरोपियों को अदालत ने सुनाई उम्रक़ैद की सजा

5 साल पहले आरोपियों ने महिला के साथ रेप किया था. इसके बाद महिला से अवैध संबंध बनाने की राह में रोड़ा बन रहे पति की हत्या कर दी थी. आज कोर्ट ने इस मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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महिला के साथ रेप और उसके पति की हत्या करने वाले दोनों दरिंदे.
BUNDI:

शुक्रवार को जिले के एसटी-एससी कोर्ट ने देई थाना क्षेत्र में करीब 5 साल पहले एक महिला से रेप कर उसके पति की हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों पर 20 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है. दोनों आरोपियों ने महिला से रेप करने के बाद धमका कर अवैध संबंध बनाने के लिए रोड़ा बना रहे पति को पहले शराब पिलाई फिर उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया. पुलिस ने बूंदी जेल से कोर्ट में आज दोनों आरोपियों को पेश किया जहां कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

पत्नी के साथ रेप करते थे पति रोड़ा बना तो हत्या कर दी 

अपर लोक अभियोजक राजेन्द्र जैन ने बताया की 18 दिसंबर 2018 को दई थाने में फरियादी किशनलाल पुत्र रामकरण मीणा ने रिपोर्ट देकर बताया था कि आरोपी रामू उर्फ रामलाल और मायाराम मीणा ने कालू लाल के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी. आरोपी रामू उर्फ रामलाल और मायाराम मृतक कालू लाल की पत्नी पर बुरी नजर रखते थे और उसके साथ रेप कर उसके पति कालू लाल की हत्या कर दी थी.

हत्या और SC- ST एक्ट की धाराओं में हुआ था मामला दर्ज 

मामले में दई थाना पुलिस ने धारा 302, 34, धारा 3 एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. पुलिस टीम ने मृतक की पत्नी से पूछताछ की तो सामने आया कि रामू उर्फ रामलाल गुर्जर व मायाराम मीणा के द्वारा रेप किया गया है. रेप करने के बाद आरोपी पति के सामने डराते, धमकाते थे. इस मामले में देई पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और दोनों को कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने हत्या की धारा 302 और दुष्कर्म की धारा 376 में चालान पेश किया.

मामले में पिछले 5 सालों से कोर्ट में मामला विचार दिन चल रहा था. आज कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई पूरी कर सजा की तारीख तय की थी. जहां कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक राजेन्द्र कुमार जैन ने पैरवी करते हुए मामले में 34 गवाह और 120 दस्तावेज के साथ 25 आर्टिकल कोर्ट में प्रदर्शित कराये और कड़ी सजा की मांग की.

दोनों मुल्ज़िमों को उम्रक़ैद और 10-10 हज़ार जुर्माने की सजा 

मामले में शुक्रवार को न्यायालय एसटी-एससी न्यायधीश रेखा वधवा ने फैसला सुनाते हुए आरोपी रामू उर्फ रामलाल पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी माताजी का झोपडा देई को धारा 302 और 34 में आजीवन कारावास, धारा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माना और धारा 3 एससी - एसटी एक्ट में आजीवन कारावास और 20 हजार रूपये जुर्माने की  सजा सुनाई.

अभियुक्त मायाराम मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा उम्र 35 निवासी निवासी देवरिया को धारा 302 में आजीवन कारावास, 20 हजार का जुर्माना, धारा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा से दण्डित किया हैं. इन दोनों ही मामलों में आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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