घर में अकेली थी मंदबुद्धि युवती, अधेड़ उम्र के शख्स ने घर में घुसकर किया रेप; 10 साल की कठोर कारावास

चित्तौड़गढ़ में 23 वर्षीय मंदबुद्धि युवती के साथ रेप करने वाले अधेड़ उम्र के शख्स को कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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जिला एवं सेशन न्यायालय चित्तौड़गढ़

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मंदबुद्धि युवती के साथ रेप करने वाले अधेड़ उम्र के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ कोर्ट की तरफ से आरोपी पर 30 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मंदबुद्धि युवती के साथ रेप का मामला 2019 का है, जिसमें कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. इस मामले में कुल 16 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था. 

घर पर अकेली रहती थी युवती

अपर लोक अभियोजक संख्या- 2 चित्तौड़गढ़ अब्दुल सत्तार खान ने बताया कि पीड़िता की माता ने जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ के यहां 12 जून 2019 को शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि मंदबुद्धि होने कारण 23 वर्षीय पुत्री को घर पर ही छोड़कर परिवार वाले खेत पर काम करने के लिए जाते हैं. घर पर पीड़िता दिन में अकेली रहती है. 10 दिनों से शिकायतकर्ता की पुत्री परेशान व पीड़ा में दिखाई दे रही थी. काफी पूछताछ के बाद उसने बताया कि इंदौरा का रहने वाला रतनलाल पुत्र दला अहीर जबरन घर में घुस आया, जबरदस्ती कपड़े उतार दिए. 

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कई बार हवस का बनाया शिकार

फिर उसका मुंह दबाकर उसके साथ रेप किया. रतन अहीर धमकी देकर गया कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा. आरोपी युवती के मंदबुद्धि होने का फायदा उठाकर घर में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. पीड़िता की मां की शिकायत पर थाना गंगरार में आरोपी रतनलाल अहीर के खिलाफ पुलिस ने 365, 313, 354 (क) 376(2) (ठ) 452, 506 आईपीसी में मामला दर्ज किया था. 

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सुनवाई के दौरान पेश हुए 16 गवाह

इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए परिजनों के बयान लेकर पीड़िता का रेप संबंधी मेडिकल करवाया गया और पीड़िता की मनोचिकित्सक से भी मानसिक रोगी होने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई. मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता के न्यायालय में दिए गए बयान विश्वास से परिपूर्ण माना. अभियोजन की ओर से विचारण के दौरान 16 गवाहों को बतौर साक्षी न्यायालय में पेश किया और 26 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया. 

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बचाव पक्ष और अभियोजन की बहस सुनने के पश्चात आरोपी रतन लाल (50) पुत्र दला अहीर निवासी इंदौरा आईपीसी की धारा 376 (2) (ठ) में 10 वर्ष का कठोर कारावास 25 हज़ार जुर्माना, धारा 452 में 3 साल का कठोर कारावास 5 हज़ार जुर्माना, धारा 354(क) में 3 वर्ष का कठोर कारावास व धारा 506 में एक वर्ष का कठोर कारावास की सजा व जुर्माने से दण्डित किया.

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