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This Article is From Aug 10, 2025

सीएम भजनलाल का पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला, OPD दवाईयों और मेडिकल टेस्ट से जुड़ा है निर्णय

RGHS योजना में पेंशनर्स को आउटडोर चिकित्सा सुविधा में एक साल में दवाओं के लिए 50 हजार रुपए और जांचों के लिए 5 हजार रुपए की सीमा निर्धारित है. ओपीडी दवाइयों के लिए निर्धारित सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन करना होता है.

सीएम भजनलाल का पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला, OPD दवाईयों और मेडिकल टेस्ट से जुड़ा है निर्णय
सीएम भजनलाल का पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के सुलभ और सुचारू संचालन के लिए लगातार काम कर रही है. सीएम भजनलाल शर्मा एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं. इसी दिशा में काम करते हुए भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार का निर्णय प्रदेश के पेंशनर्स से जुड़ा है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पेंशनर्स को अपने मेडिकल जरूरतों के मामले में ओपीडी दवाइयों और मेडिकल टेस्ट की सीमा राशि में शिथिलता प्राप्त करने के लिए अब आवेदन करना और सरल होगा. 

पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संसोधन

राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संशोधन किया है. पेंशनर्स के लिए आरजीएचएस योजना (RGHS Scheme) के तहत अभी में आउटडोर चिकित्सा सुविधा में तय सीमा राशि को बढ़ाने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग व उसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी को शक्तियां प्रदान की गई हैं. आरजीएचएस योजना में पेंशनर्स को आउटडोर चिकित्सा सुविधा में एक साल में दवाओं के लिए 50 हजार रुपए और जांचों के लिए 5 हजार रुपए की सीमा निर्धारित है. 

किसके पास कितना बढ़ाने का अधिकार

इसके बाद ओपीडी दवाइयों के लिए निर्धारित सीमा में 2 लाख रुपए तक के विस्तार के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत), 2 लाख से 7 लाख रुपए तक के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को प्राधिकृत किया गया है.

वहीं 7 लाख रुपए से अधिक के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) को सीमा बढ़ाने को अधिकृत किया गया है. इसी तरह मेडिकल जांचों के लिए निर्धारित 5 हजार रुपए की सीमा को बढ़ाने का अधिकार राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को है.

आवेदन करना और आसान होगा

निर्धारित सीमा राशि में वृद्धि के लिए पहले यह शक्तियां वित्त विभाग के अधीन थी, जिन्हें अब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है. अब जब सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संशोधन कर दिया है तो पेंशनर्स को ओपीडी दवाइयों और जांचों की सीमा राशि में शिथिलता प्राप्त करने के लिए अब आवेदन करना और आसान होगा. पेंशनर्स को इसके लिए आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

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