Rajasthan Coaching Center Control and Regulation Bill 2025: बुधवार को राजस्थान सरकार ने विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक- 2025 पेश किया. इस बिल में कोचिंग संस्थानों के लिए कई सारे नियम बनाने की बात कही गई है, जिसमें कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण, संचालन, फीस, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, करियर काउंसलिंग, शिकायत निवारण प्रक्रिया और भ्रामक विज्ञापन जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सख्त नियम लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है.
लेकिन बिल में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का कोचिंग में एडमिशन ना देने का प्रावधान ग़ायब है, जबकि यह प्रावधान पहले इस बिल में था. इस बदलाव पर काफी सवाल हो रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने यह प्रावधान कोचिंग संस्थानों के दबाव में किया है ?
केंद्र सरकार के गाइडलाइन की भी अनदेखी की गई
कोचिंग संस्थानों पर नियमन के लिए द राजस्थान कोचिंग सेंटर (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल विधानसभा में पेश किया गया है.
कोचिंग संस्थानों में बढ़ते आत्महत्याओं पर लगाम लगाने के लिए यह बिल लाया गया है. लेकिन बिल के ड्राफ्ट में कई सारे बदलाव किए गए हैं. यहां तक कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन की भी अनदेखी की गई है.
विधानसभा में रखे गए बिल में यह प्रावधान गायब
इससे पहले, केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की थी. गाइडलाइन में साफ था कि किसी कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वह 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं लेगा. राजस्थान की मौजूदा सरकार ने बिल के पहले ड्राफ्ट में यह प्रावधान रखा था. लेकिन आज विधानसभा में रखे गए बिल में यह प्रावधान गायब है.
चर्चा कर जो भी सुझाव होंगे उसे शामिल करें- प्रेम चंद बैरवा
केंद्र सरकार ने यह माना था कि कम उम्र के बच्चों पर अत्यधिक दबाव आत्महत्या की बड़ी वजह है. इसलिए उम्र सीमा तय की गई थी. लेकिन राज्य सरकार ने बिल से उम्र सीमा का प्रावधान हटा दिया है. एनडीटीवी से बातचीत में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि अभी बिल टेबल हुआ है, चर्चा कर जो भी सुझाव होंगे उसे शामिल करेंगे.
यह भी पढ़ें - विधानसभा में पेश हुआ कोचिंग सेंटर बिल, 5 घंटे की क्लास, सेंटर्स को देनी होगी फीस डिटेल