Rajasthan News: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रत्याशियों द्वारा किसी तरह की भ्रामक प्रचार न हो इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा सख्ती बरती जा रही है. वहीं भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों का अनुपालन कराया जा रहा है. जिसके तहत कहा गया है कि प्रचार-प्रसार के विज्ञापनों का जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ से अधिप्रमाणन (Authentication) करवाना आवश्यक है. इसके लिए अब राजस्थान में आदेश भी जारी किया गया है. वहीं अधिप्रमाणन प्राप्त करने के लिए पहले आवेदन भी करना होगा.
जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) सुरेश कुमार नवल का कहना है कि प्रचार-प्रसार के विज्ञापनों का जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ से अधिप्रमाणन करवाना जरूरी है. नवल ने यह बात बुधवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कही.
किसी भी विज्ञापन के लिए अधिप्रमाणन प्राप्त करना जरूरी
सुरेश कुमार नवल ने कहा लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्येक राजनैतिक दल के प्रत्याशियों एवं अन्य सभी प्रत्याशियों को चुनावी विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स, रेडियो एफएम चैनल्स, सिनेमाघरों में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन, बल्क एसएमएस, ऑडियो अथवा वीडियो संदेश सहित ई-पेपर में दिये जाने वाले विज्ञापनों का भी प्रकाशन एवं प्रसारण से पूर्व कमेटी द्वारा अधिप्रमाणन (Authentication) प्राप्त किया जाना आवश्यक है.
48 घंटे पूर्व आवेदन करना होगा
एमसीएमसी प्रकोष्ठ प्रभारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में प्रमुख राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गठित एमसीएमसी कमेटी की कार्यप्रणाली एवं निर्धारित विज्ञापन अधिप्रमाणन नियमों की जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए अधिप्रमाणन हेतु 48 घंटे पूर्व आवेदन करना होगा. उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विज्ञापन अधिप्रमाणन की प्रक्रिया, प्रारूप एवं नियमों की विस्तृत जानकारी से रूबरू करवाया एवं अधिप्रमाणन ने संबंधित सवालों का भी निस्तारण किया.
यह भी पढ़ेंः वैभव गहलोत की बेटी का वीडियो हुआ वायरल, पिता के लिए कर रही है यह बड़ी अपील