राजस्थान में चल रहा कंज्यूमर केयर अभियान, 73 फर्मों पर 1,73, 500 रुपये का जुर्माना

खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में पांचवे दिन 73 फर्मो पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई.

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Rajasthan News: राजस्थान पर्यटन और परंपरागत खान-पान के लिए दुनिया में मशहूर है. वहीं खान पान की चीजों में मिलावट की वजह से जहां आम लोग प्रभावित होते हैं, इसके साथ पर्यटन पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ता है. क्योंकि बाहर से आने वाले सैलानियों को अगर अच्छी व्यवस्था और गुणवत्ता पूर्ण खाना नहीं मिलेगा तो वह यहां आना पसंद नहीं करेंगे. ऐसे में राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान शुरू किया है. इस अभियान के पांचवे दिन भारी संख्या में फर्मों पर जुर्माना लगाया गया है.

कंज्यूमर केयर अभियान के तहत की गई कार्रवाई

खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में पांचवे दिन 73 फर्मो पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई. जिनमें  03 फर्मो पर कम माप तौल करना तथा 48 फर्मो पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये गये. टीमों ने फर्मो के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी कर 1 लाख 73 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

31 अगस्त तक चलाया जाएगा अभियान 

कंज्यूमर केयर अभियान 31 अगस्त तक नियमित रूप से चलाया जायेगा. इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना है. किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की  मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है. 

उपभोक्ता हैल्पलाइन एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेन्स, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 में प्रातः 9 से रात्रि 9 बजे तक एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर किसी भी समय शिकायत की जा सकती है.

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