Rajasthan News: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पड़ोसी राज्यों में सरकारें एक्शन मोड में नजर आ रही हैं. प्रदूषण के चलते कई राज्यों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक लगा दी गई है. अब राजस्थान सरकार ने भी दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल पर पटाखों के फोड़ने को लेकर नए आदेश जारी किए हैं. दीपावली पर पटाखे फोड़ने के लिए सरकार ने एक समय निर्धारित किया, जिसके बाद पटाखे जलाने या फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही एनसीआर से जुड़े इलाके में भी पटाखे जलाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
दीपावली पर पटाखे चलाने का समय
भजनलाल सरकार के आदेश के मुताबिक, एनसीआर में आने राजस्थान के क्षेत्र में दीपावली व अन्य त्यौहारों पर पटाखें चलाए जाने के लिए क्षेत्र चिह्नित किया जाए. इसके साथ ही इन इलाकों में शादी समारोहों में उन्नत किस्म और ग्रीन पटाखें इस्तेमाल करने का आदेश दिया है. दीपावली और गुरु पर्व पर राजस्थान में सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने के लिए छूट दी गई है.
पटाखे को लेकर सरकार ये आदेश
- अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थाएं, कोर्ट धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे जलाने पर रोक रहेगी.
- दीपावली, गुरु पर्व पर रात्र 08 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए.
- क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे जलाने पर छूट होगी.
स्कूल-कॉलेजों में जागरुकता अभियान चलाने का आदेश
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश में कॉलेजों और स्कूलों में पटाखों के जलने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरुकता अभियान चलाने को कहा गया है. साथ ही पुलिस थानों के थाना अधिकारी इन दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए आदेश दिया गया है. इसके साथ ही सरकार ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की कठोरता से अनुपालना करवाने का आदेश दिया है.