अजमेर में 11 करोड़ के सेवन वंडर्स पार्क पर चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर तक हटाने का दिया था आदेश

Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर में बने सेवन वंडर्स पार्क (Seven Wonders Park) को 17 सितंबर तक हटाने की समयसीमा दी थी. पार्क से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृति को पहले ही हटाया जा चुका है.

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अजमेर में सेवन वंडर पार्क को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अजमेर में शुक्रवार को आनासागर झील के पास स्थित सेवन वंडर्स पार्क में नगर निगम ने तोड़-फोड़ शुरू कर दी. इस इलाके में प्रशासनिक टीमें और जेसीबी मशीनों ने विश्वप्रसिद्ध स्मारकों की प्रतिलिपियों को तोड़ना शुरू कर दिया है. यह पार्क अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था जिसका उद्घाटन राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022 में किया था. इसके निर्माण पर 11.64 करोड़ रुपये की लागत आई थी. लेकिन इस पार्क पर अवैध होने का आरोप लगा जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने पहले इस पार्क के निर्माण को वेटलैंड नियमों की अवहेलना करार देते हुए इसे हटाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सेवन वंडर पार्क को 17 सितंबर तक हटाने की समयसीमा दी थी.

दुनिया के नामी 7 दर्शनीय स्थलों की प्रतिकृतियां

पार्क से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृति को पहले ही हटाया जा चुका है. इसमें ताजमहल, एफिल टावर, पीसा की मीनार, मिस्र का गीजा का पिरामिड, रोम का कोलोजियम और रियो डी जेनेरियो का क्राइस्ट द रिडीमर जैसी प्रतिकृतियां बनाई गई थीं. यह पार्क पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था. अजमेर आनेवाले पर्यटकों के अलावा यहां शादियों की शूटिंग भी होने लगी थी. 

(स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को मार्च 2025 में हटाया गया था)

सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में हुई थी सुनवाई

इस मामले में शिकायतकर्ता अशोक मलिक ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में याचिका दायर की गई थी. इसमें कहा गया था कि यह पार्क आम लोगों के करोड़ों रुपये के टैक्स से बनाया गया है जो डूब क्षेत्र में होने की वजह से अवैध निर्माण है. इसके बाद इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई के बाद इसे पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करार देते हुए अजमेर नगर निगम और अजमेर जिला प्रशासन को इस पार्क को हटाने का आदेश दिया था.

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