Dungarpur Crime News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में दिव्यांग नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट (Posco court) ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा पीड़ित लड़की को मुआवजा राशि भी दिलवाई गई है.
घर में अकेला पाकर किया था गैंगरेप
मामले को लेकर अभियोजन पक्ष के वकील नरेश कलाल ने बताया कि पीड़िता की मां की मौत हो चुकी है और उसके पिता मजदूरी के लिए अहमदाबाद गए हुए थे. ऐसे में वह अपने दादा-दादी के साथ घर पर रहती थी. 24 अगस्त 2023 को पीड़िता घर पर अकेली थी. वह अपनी आंखों से देख नहीं सकती थी. उस समय वह अंध विद्यालय की कक्षा 6 की छात्रा थी. और उस दिन वह वहां से पढ़ाई करके लौटी थी. और घर में बने मवेशियों के बाड़े में काम कर रही थी. उस समय उसकी दादी खेतों पर गई हुई थी. तभी तीनों आरोपी चंद्रप्रकाश (35), बंशीलाल (20), बंशीलाल (23) एक साथ पीड़िता के घर में घुसे और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
तकरीबन डेढ साल बाद मिला न्याय
इस घटना के बाद पीड़िता ने अपनी दादी और पिता के साथ 25 अगस्त 2023 को सदर थाने में अपने साथ हुए हादसे की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल में रखा गया था. पुलिस ने जांच कर सबूतों के साथ कोर्ट में चालान पेश किया था. जिस पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को तकरीबन डेढ साल के बाद दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई.साथ ही पीड़िता को पांच लाख का मुआवजा भी दिलाया गया है.
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