ब्यावर में अवैध खनन करने वाली माइनिंग फर्म पर लगा 38 करोड़ रुपये का जुर्माना, सरकारी जमीन को बनाया था खदान 

Beawar News: खनिज विभाग को रायपुर क्षेत्र के चांग तहसील के ग्राम अमरगढ़ में करणी कृपा ग्रेनाइट फर्म के बारे में लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं. खबर हैं कि लीज क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किया जा रहा है.

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Rajasthan News: राजस्थान माइनिंग डिपार्टमेंट ने मंगलवार को ब्यावर जिले में अवैध खनन के आरोप में 38 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. अवैध खनन के खिलाफ इस कार्रवाई में जिला प्रशासन, पुलिस एवं खनिज विभाग शामिल थे. यह कार्रवाई ब्यावर जिला कलेक्टर के आदेश पर की गई थी. दरअसल, खनिज विभाग को रायपुर क्षेत्र के चांग तहसील के ग्राम अमरगढ़ में करणी कृपा ग्रेनाइट फर्म के बारे में लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं. जिसमें कहा जा रहा था कि फर्म लीज क्षेत्र के बाहर अवैध खनन का रही है.

छापा मारने के बाद कुल अवैध खनन गणना करने पर कुल 130110.96 टन निकला, जिसकी जुर्माना राशि रॉयल्टी से 10 गुना थी. इसके मुताबिक खनिज विभाग ने रॉयल्टी से 10 गुना अधिक राशि वसूल कर 37.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. जांच में कुल अवैध खनन क्षेत्र 5571 वर्ग मीटर तथा अवैध अतिक्रमण क्षेत्र 22274 वर्ग मीटर पाया गया.

कई दिनों से मिल रही थीं शिकायतें 

जिलाधिकारी को पहले भी इस फर्म के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा अवैध खनन और अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिली थी. शिकायतों की जांच और सत्यापन के लिए जिला कलक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी रायपुर को संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच करने के आदेश दिए.

लगा 38 करोड़ का जुर्माना 

जिसके बाद शिकायत सत्य पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. जांच में पाया गया कि खनन पट्टा एमएल 39/02 राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है. पट्टाधारक द्वारा पट्टा क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल और चक भूमि में अवैध खनन करना और सामग्री डंप कर अतिक्रमण करना पाया गया है. इसके तहत प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई में करीब 38 करोड़ का जुर्माना लगाया गया.

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