उदयपुर के फाइव स्टार होटल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, मानसिक हानि पर उपभोक्ता फोरम का फैसला

उदयपुर के 5 सितारा लीला पैलेस हॉटल पर चौन्नई की उपभोक्ता फोरम ने निजता के हनन का दोषी मानते हुए 10 लाख रूपए जुर्माना देने के आदेश दिए हैं. मामला एक वर्ष पुराना जनवरी 2025 का है.

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Udaipur Five Star Hotel: उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग का नया दौर चल रहा है. यहां बॉलीवुड सीतारों की शादियों के साथ विदेश के नामी लोगों की शादी हुई है. वहीं उदयपुर में एक से एक बड़े खूबसूरत होटल हैं. इसमें से एक पिछोला झील किनारे स्थित 5 सितारा होटल लीला पैलेस है. जिसमें ठहरने का एक दिन का किराया 50 हजार से भी ज्यादा है. लेकिन इस होटल के विवादों में आने के बाद अब इस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल, उपभोक्ता फोरम ने मानसिक हानि के मामले में फैसला सुनाया है.

उदयपुर के 5 सितारा लीला पैलेस हॉटल पर चौन्नई की उपभोक्ता फोरम ने निजता के हनन का दोषी मानते हुए 10 लाख रूपए जुर्माना देने के आदेश दिए हैं. मामला एक वर्ष पुराना जनवरी 2025 का है जहां होटल हाउस कीपिंग स्टाफ मास्टर की का उपयोग करते हुए कमरे में प्रवेश कर गया था, तब चौन्नई के ही एक दंपति अपनी निजी अवस्था में थे. इसके बाद उपभोक्ता फोरम में मुकदमा चला और कोर्ट ने निजता का उल्लंघन मानते हुए आदेश दिया.

शिकायत पर होटल ने नहीं लिया एक्शन

जानकारी के अनुसार चौन्नई की दंपति ने 55,500 का भुगतान कर एक दिन का होटल में स्टे लिया था. शिकायतकर्ता महिला है जो खुद वकील हैं. आरोप लगाया कि वह और पति वॉशरूम में थे. तब हाउस कीपिंग को ना सर्विस कहा, इसके बाद भी उसने मास्टर-की का उपयोग करते हुए रूम में प्रवेश कर गया. यहीं नहीं कथित तौर पर वॉशरूम के टूटे हुए दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश भी की. रिसेप्शन पर इसकी शिकायत भी की लेकिन कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद मानसिक हानि होने पर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया. जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा हुई. 

10 लाख मुआवजे के साथ किराया भी वापस 

दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने होटल द लीला पैलेस को निर्देश दिया कि दंपति को 10 लाख रुपये मुआवजे के साथ कमरे का 55,500 किराया, 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 10 हजार रुपए मुकदमा खर्च दो माह में चुकाने का निर्देश दिया है.

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