Girraj Singh Malinga: राजस्थान के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में साल 2022 में बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय पर इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी. इंजीनियर के साथ इतनी बेदर्दी से मारपीट की गई थी कि आज दो साल से ज्यादा वक्त से इलाज के बाद भी हर्षाधिपति अपने पैरों पर चल नहीं पा रहा है. इसी मामले में इंजीनियर हर्षाधिपति ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर मारपीट का आरोप लगाया था. जिसमें कहा गया था कि गिर्राज सिंह मलिंगा और उनके समर्थकों ने मिलकर मारपीट की थी. इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिर्राज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर 2024 को सरेंडर किया है और अब मलिंगा को जेल भेज दिया गया है.
बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को शुक्रवार (22 नवंबर) को धौलपुर जिला कारागार से हाई सिक्योरिटी जेल भरतपुर भेजा गया है. शुक्रवार को चालानी गार्ड भरतपुर सेवर जेल में पूर्व विधायक को ले गया है. अब दलित इंजीनियर हर्षाधिपति को न्याय मिलने की उम्मीद है.
राजनीतिक रसूख है गिर्राज सिंह मलिंगा
गिर्राज सिंह मलिंगा बाड़ी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं. हालांकि तब वह कांग्रेस में थे. हालांकि इस घटना के बाद कांग्रेस ने मलिंगा से दूरी बना ली थी. लेकिन गिर्राज सिंह महिला को 2023 में बीजेपी का साथ मिल गया. इतना ही नहीं बीजेपी की ओर से बाड़ी विधानसभा सीट से टिकट भी मिल गया. लेकिन गिर्राज सिंह मलिंगा को BSP के जसवंत सिंह गुर्जर से मात मिली और वह हार गए.
समर्थकों की भीड़ की वजह से मिली हाई सिक्योरिटी
बाड़ी डिस्कॉम के इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ मारपीट के मामले में गिर्राज सिंह मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 नवंबर को धौलपुर एससी एसटी कोर्ट में सरेंडर किया था. जिला कारागार में दो दिन तक पूर्व विधायक रहे हैं. सुरक्षा को देखते हुए जेल प्रशासन ने हाई सिक्योरिटी जेल भरतपुर भेजने का निर्णय लिया है. जेल सूत्रों से मिली जानकारी में गिर्राज सिंह मलिंगा का लोकल होना प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन सकता था. उनके समर्थक और कार्यकर्ता मिलाई के लिए भारी तादाद में आने की संभावना थी. ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को हाई सिक्योरिटी जेल सेवर भरतपुर शिफ्ट कर दिया है.
आपको बता दें, बीते 28 मार्च 2022 को बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय पर इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ कथित रूप से गिर्राज सिंह मलिंगा और उनके समर्थकों की भीड़ ने मारपीट की थी. इंजीनियर हर्षाधिपति की पिटाई उनके ही केबिन में की गई थी और सभी लोगों उन्हें पीट कर मरने के लिए छोड़ दिया था. मारपीट के आरोप इंजीनियर द्वारा घटना के एक दिन बाद गिर्राज सिंह मलिंगा पर लगाए थे.
हाईकोर्ट ने मलिंगा की जमानत खारिज कर दिया था सरेंडर करने का आदेश
सीआईडी सीबी ने मामले में अनुसंधान कर गिर्राज सिंह मलिंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गिर्राज सिंह मलिंगा बाहर आ गए थे. इसके बाद जमानत खारिज करने के लिए परिवादी हर्षाधिपति ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया था. हाई कोर्ट ने गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत को खारिज कर एक महीने में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद गिर्राज सिंह मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेकर गिर्राज सिंह मलिंगा को सरेंडर करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिर्राज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर 2024 को धौलपुर कोर्ट में सरेंडर किया है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
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