Kota Coaching New Guidelines: कोटा में कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी, अब 5 घंटे से ज्यादा की नहीं होगी क्लास

New Rules for Coaching Centers: गाइडलाइन भी यह भी निर्देश दिए गए है कि किसी भी तरह का भ्रामक प्रचार या फिर सक्सेस की गारंटी नहीं दी जा सकती है. कोई भी कोचिंग संस्थान यह दावा नहीं करेगा कि वह बच्चे का 100 फीसदी सिलेक्शन करवा देगा.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
प्रतीकात्मक फोटो

New Guideline for Kota Coaching Centers: देशभर में इंजीनियर और डॉक्टर की फैक्ट्री चलाने वाले कोटा में भी कोचिंग गाइडलाइन को लेकर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं. अब सभी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए है. दअरसल, कोटा में कोचिंग स्टूडेंटस सुसाइड मामलों (Coaching Students Suicide Cases) में हो रही बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार की ओर से हाल में कोचिंग के संबंध में गाइडलाइन जारी की थीं. जिला कलेक्टर डॉ रविंद्र गोस्वामी ने आदेश जारी कर दिए हैं.

इसके तहत सभी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना की हिदायत दी गई है. इसके पहले 28 फरवरी को हायर एजुकेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने आदेश जारी किए थे. इसमें केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी-2000 के तहत गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन कोचिंग सेंटर 2024 की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे जिसके तहत 16 साल की उम्र से कम विद्यार्थियों को कोचिंग में प्रवेश नहीं देने और कक्षा दसवीं के बाद ही विद्यार्थियों को संस्थानों में प्रवेश देने के लिए निर्देशित किया है.
एक दिन में 5 घंटे से अधिक की क्लास नहीं.

Advertisement

जहां 50 बच्चे का प्रवेश वो कोचिंग संस्थान   

गाइडलाइन के अनुसार 50 से अधिक बच्चों के प्रवेश वाले संस्थान को कोचिंग माना जाएगा. बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था होगी कोचिंग में रजिस्टर्ड विद्यार्थियों के अनुसार उपयुक्त स्थान होना जरूरी है. विद्यार्थी के स्कूल समय के दौरान कोचिंग नहीं की जा सकेगी. इसके अलावा कोचिंग संस्थानों की गाइडलाइन के तहत एक दिन में 5 घंटे से अधिक की क्लास नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा क्लास सुबह जल्दी और देर शाम तक संचालित नहीं की जाएगी.

Advertisement

10वीं के बाद ही प्रवेश 

16 साल की उम्र या दसवीं की क्लास पूरी करने के बाद ही विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाए. प्रवेश के तहत विद्यार्थियों को अन्य विकल्प भी बताए जाएं. इनमें मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के अलावा विद्यार्थी किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, यह भी जानकारी देनी होगी. उसे हर फील्ड के करियर ऑप्शन भी बताने होंगे. सार्वजनिक अवकाश और त्यौहार पर कोचिंग संस्थान को छुट्टी देनी होगी. 

Advertisement

नियम की अनदेखी की होगी कार्रवाई

आदेश में बताया है कि नियमों की अवहेलना करने वाले कोचिंग संस्थानों पर पहली बार 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, दूसरी बार नियम की अनदेखी करने पर एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है. अगर तीसरी बार गाइडलाइन की अवहेलना होती है, तो संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की चेतावनी दी गई हैं