3 साल पहले स्कूल संचालक के बेटे का हुआ था अपहरण, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी के साथ दी दोषियों को उम्रकैद की सजा

सीकर के हाई प्रोफाइल केस गुन्नू अपहरण कांड में कोर्ट ने तीन आरोपियों को सख्त सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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Gunnu Kidnapping Case: राजस्थान के सीकर का चर्चित अपहरण कांड था गुन्नू हुड्डा अपहरण कांड, इस केस में 3 साल बाद अब कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा मुकर्रर की है. इस केस में तीन आरोपी सुनील कुमार, आनंदपाल और योगेश थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है. जबकि इस मामले में 4 आरोपियों को बरी भी किया गया है.

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज के लिए बड़ा खतरा हैं. इसलिए इन्हें उम्रकैद की सजा और अर्थदंड दिया जाना उचित है.

स्कूल जाते वक्त हुआ था अपहरण

यह मामला 4 अक्टूबर 2022 का है, जब सीकर के निजी स्कूल संचालक महावीर हुड्डा के बेटे गुन्नू का उसके नाना के साथ स्कूल जाते समय सुबह 7 बजे अपहरण कर लिया गया था. आरोपी 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे थे. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे में ही गुन्नू को सुरक्षित बरामद कर लिया था.

27 गवाह और 144 दस्तावेज हुए पेश

जानकारी एडवोकेट राजेंद्र हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से चर्चाओं में रहे इस मामले में अदालत ने आज कड़ा फैसला सुनाकर तीनों अपहरणकर्ताओं को उम्रकैद की सजा दी है. इस केस में 27 गवाह और 144 दस्तावेज पेश किए गए.

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मां ने कोर्ट का जताया आभार

बच्चे गुन्नू की मम्मी मंजू हुडा ने न्यायालय का आभार जताते हुए कहा कि इस तरह का फैसला अपराधियों के लिए एक सबक बनेगा कि कभी भी इस तरह का अपराध नहीं करें. उन्होंने कहा कि शिक्षा नगरी में इस तरह का अपहरण बहुत बड़ा धब्बा था, आज न्याय के द्वारा उस धब्बे को साफ किया गया है और यह बताया गया है कि न्याय सर्वोपरि है. अगर कोई जुर्म करेगा और किसी तरह की वारदात करेगा तो उसको सजा मिली निश्चित है.