Rajasthan News: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद अब राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है. राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने एक साथ तीन कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जो अगले 2 महीनों तक लागू रहेंगे. जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ये पाबंदियां सीमा सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, और इनका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी.
1. बॉर्डर से 3 KM में 'नाइट कर्फ्यू' जैसा माहौल
सबसे कड़ा फैसला भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे तीन किलोमीटर के दायरे के लिए लिया गया है. अब इस क्षेत्र में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आम नागरिकों की आवाजाही पूरी तरह से बैन रहेगी. इस दौरान केवल किसानों को ही परमिट लेकर अपनी खेती की जमीन पर जाने की अनुमति मिल सकेगी. इसके अलावा तेज रोशनी, पटाखे, बैंड, डीजे या किसी भी प्रकार के तेज आवाज वाले इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित रहेगा. यह नियम सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.
2. पाकिस्तानी लोकल सिम इस्तेमाल करना अब अपराध
सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी मिली है कि श्रीगंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क की रेंज 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक आ जाती है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना गया है. जिला मजिस्ट्रेट ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी सिम कार्ड के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. जिले में अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तानी सिम का उपयोग करता हुआ या किसी को इसकी अनुमति देता हुआ पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
3. किराएदारों और मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
जिले में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति पर अब प्रशासन की कड़ी नज़र रहेगी. अब मकान मालिक, हॉस्टल/PG संचालक, ईंट-भट्टे या कारखाने मालिक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने सभी किराएदारों, मजदूरों, घरेलू नौकरों या बाहर से आए किसी भी व्यक्ति का पुलिस कैरेक्टर वेरिफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराएं. बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी व्यक्ति को ठहराना या नौकरी देना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा. उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
क्यों लगानी पड़ी ये पाबंदियां? यहां समझें पूरी बात
बताते चलें कि सीमा पार से होने वाली तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा रहा है. साल 2021 से अब तक सीमा पार से ड्रोन के जरिए तस्करी के 60 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 56 मामले अकेले श्रीगंगानगर बॉर्डर और 4 मामले बीकानेर बॉर्डर से जुड़े हैं. खुफिया एजेंसियों के अनुसार, अब ड्रोन से पाकिस्तान से सिर्फ नशे (हेरोइन) की खेप नहीं आती, बल्कि हथियार की भी सप्लाई भारत में हो रही है. बड़ी बात है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद गुजरात ATS ने जिन 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, उनको राजस्थान के सीमावर्ती जिले हनुमानगढ़ से हथियार मिले थे. गुजरात एटीएस के डीआईजी ने प्रेस ब्रीफिंग में खुद इसकी पुष्टि की थी. इन्हीं सब वजहों से यह पाबंदियां लगाई गई हैं.
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