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नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

Bail Petition Rejected: राजस्थान में गैंगरेप के आरोपी को हाईकोर्ट ने झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. 

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नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Rajasthan Gang Rape News: राजस्थान में 12 मार्च को नाबालिग बच्ची (Minor Girl) के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है. मण्डोर पुलिस थाने में 15 वर्षीय नाबालिग ने मामला दर्ज कराया. रिपोर्ट में बच्ची ने बताया कि उसके साथ दो लड़कों ने बलात्कार किया था. उन दोनों में से एक आरोपी अभिषेक गोयल की गिरफ्तारी के बाद उसकी ओर से राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर (Rajasthan High Court) में जमानत स्वीकार करने के लिए कई तर्क प्रस्तुत किए गए.

पुलिस ने अभी तक नहीं पेश की चार्जशीट 

नाबालिग पीड़िता की ओर से एडवोकेट निखिल भण्डारी ने बहस करते हुए हाईकोर्ट को यह बताया कि इस मामले में अभी पुलिस अनुसंधान चल रहा हैं. अभी तक पुलिस ने चार्जशीट पेश नहीं की हैं. मुकदमें में अभी तक अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और उनसे अनुसंधान होना बाकी है, ऐसे में गिरफ्तार आरोपी अभिषेक गोयल की जमानत यदि मंजूर की गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता हैं.

जमानत याचिका की खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस फरजंद अली ने एडवोकेट निखिल भण्डारी के तर्कों से सहमत होते हुए. आरोपी अभिषेक गोयल की जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज करने की इच्छा जाहिर की, जिस पर आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना-पत्र नोट प्रेस में खारिज करने का निवेदन किया, जिसे मंजूर करके जस्टिस फरजंद अली ने इस स्टेज पर आरोपी की जमानत याचिका खारिज (Bail Petition Reject) कर दी.

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