SIR के बाद वोटर ल‍िस्‍ट में आपका नाम है या नहीं, जानने के ल‍िए ऐसे करें चेक

राजस्थान में SIR के बाद पहली ड्राफ्ट रोल प्रकाशित हो गया. अब आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.

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निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं का पहला ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया गया है.

राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम पूरा हो चुका है. इसके बाद आज निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं का पहला ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया गया है. इसके बाद जिन मतदाताओं के नाम में सूची में नहीं है. या जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है. उन्हें 1 महीने का समय मिलेगा. इन मतदाताओं के नाम जारी कर दिए गए हैं.

वोटर्स की मैपिंंग नहीं हो पाई  

अगले 15 जनवरी तक जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें नोटिस दिया जाएगा. इसके बाद मतदाता अपने दस्तावेज पेश कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे. इसके अलावा ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है. उन्हें फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र देना होगा.

कुछ डुप्लीकेट नाम भी हटाए गए हैं 

यदि मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो संभावित या उनका नाम ईएफ अनकलेक्टेड कैटेगरी में डाला गया है. इस कैटेगरी में उन मतदाताओं के नाम है, जो या तो परमानेंट कहीं शिफ्ट हो गए हैं. या बीएलओ के घर पर विजिट करने के दौरान नहीं मिले या मृत घोषित किए गए हैं. इसके अलावा कुछ डुप्लीकेट नाम भी हटाए गए हैं.

कैसे चेक करें आपका नाम?

मतदाता सूची में विधानसभा वार या एपिक नंबर के जरिए अपना नाम चेक कर सकते हैं, इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है. https://election.rajasthan.gov.in/ASD_SIR_2026/ASD_List_EPIC.html

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मतदाताओं को दो ऑप्शन दिखेंगे  

इस वेबसाइट पर मतदाताओं को दो ऑप्शन दिखेंगे. पहले एपिक नंबर के जरिए अपना नाम सर्च करने का और दूसरा विधानसभा वार बूथवार अपना नाम सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा. मतदाता अपनी सुविधा अनुसार अपना नाम चेक कर सकते हैं. इस सूची में आपका नाम काटने का कारण भी बताया गया है.

इसके अलावा बीएलओ के पास भी जाकर मतदाता ऑफलाइन अपना नाम चेक करवा सकते हैं. साथी एक ड्राफ्ट की सूची राजनीतिक पार्टी के एजेंट (बीएलए) को भी दी गई है.

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दस्तावेजों में पहचान में यह मान्य होंगे 

  • केंद्र सरकार/ राज्य सरकार / पीएसयू के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड
  • भारत में 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ दस्तावेज/ पहचान पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  •  पासपोर्ट
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • 10वीं बोर्ड की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र
  • अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति प्रमाण पत्र
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
  • राज्य/ स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
  • सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/ गृह आवंटन प्रमाण पत्र

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