Rajasthan News: राजस्थान के हनुमानगढ़ में 9 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इसके तहत एक ही परिवार के 6 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 9 साल पहले यानी साल 2016 में गली के विवाद में 70 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी. अब 9 साल बाद मामले में एडीजे द्वितीय हनुमानगढ़ लतिका दीपक पारासर ने शुक्रवार (21 नवंबर 2025) को छह लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और जुर्माना लगाया है.
न्यायालय से हत्या के आरोप में दोषी करार दिए गए एक महिला सहित सभी छह लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं. इस मामले में राज्य की ओर से एपीपी द्वितीय सुमन झोरड़ ने पैरवी की.
क्या था पूरा मामला
बताया जाता है कि 26 अगस्त 2016 को खजान सिंह निवासी भाई ढाणी जोगेन्द्रसिंह वाली रोही सूरेवाला ने टिब्बी थाने में अपने भाई भगवान सिंह निवासी चंदुरवाली की हत्या के आरोप में मामला दर्ज कराया था. उसने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि भगवान सिंह के पड़ोसी बग्गा सिंह पुत्र इंद्र सिंह, मक्खन सिंह पुत्र इंद्र सिंह, मंगा सिंह पुत्र बग्गा सिंह, सुरेन्द्र उर्फ बिट्टू पुत्र बग्गा सिंह, मंगल सिंह पुत्र जगीर सिंह तथा कश्मीरो पत्नी बग्गा सिंह ने रास्ते के विवाद के चलते सिर पर कस्सी का वार कर उसके भाई की हत्या कर दी. वहीं पुलिस ने नामदज लोगों को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की.
प्रत्येक आरोपी पर 50-50 हजार का जुर्माना
मामले की सुनवाई 9 साल से चल रही थी. वहीं पुलिस ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर किया. न्यायालय ने सुनवाई के बाद सभी छह आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
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