बेमौसम वर्षा से कटाई के बाद रखी फसल खराब होने पर मिल सकेगा बीमा क्लेम, रखी गई यह शर्त

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत असामयिक वर्षा के कारण फसल कटाई उपरान्त खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है.

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Rajasthan Crop Insurance Claim: राज्य में वर्तमान में हो रही बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, चक्रवर्ती वर्षा एवं चक्रवात से कटाई के बाद 14 दिन तक की अवधि तक खेत में सुखाने के लिए रखी रबी की फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत नुकसान की भरपाई हो सकेगी, जिसके लिए प्रभावित बीमित फसल के काश्तकार को 72 घण्टे के भीतर खराबे की सूचना कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 पर देनी होगी. कृषि विभाग ने बीमा कम्पनियों को प्राप्त सभी इंटीमेशन का तत्काल सर्वे कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं. 

72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को देना जरूरी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत असामयिक वर्षा के कारण फसल कटाई उपरान्त खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है. असामयिक वर्षा से प्रभावित काश्तकारों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना 72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को देना जरूरी है, ताकि नुकसान का आंकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके. 

कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर से दे सकते हैं सूचना

फसल में हुए नुकसान की सूचना कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 दी जा सकती है. इसके अलावा प्रभावित किसान जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी, नज़दीकी कृषि कार्यालय अथवा सम्बन्धित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते है. 

विभागीय अधिकारियों एवं बीमा कम्पनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे का सर्वे प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को बीमित फसलों के नुकसान का क्लेम दिलवाकर राहत प्रदान की जा सके.

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