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This Article is From May 14, 2024

अलवर कोर्ट में दिलचस्प मामला, इधर जज ने पोक्सो मामले में सुनाई सजा, उधर दोषी हुआ फरार

अलवर कोर्ट में पोक्सो मामले में आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई गई. वहीं सजा सुनाने के बाद आरोपी कोर्ट से फरार हो गया.

अलवर कोर्ट में दिलचस्प मामला, इधर जज ने पोक्सो मामले में सुनाई सजा, उधर दोषी हुआ फरार

Rajasthan News: राजस्थान के अलवर के पॉक्सो कोर्ट में दिलचस्प मामला सामने आया है. अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त मनीष मामले में 3 साल की सजा सुनाने के कुछ ही देर में भीड़ का फायदा उठाकर न्यायालय परिसर से फरार हो गया. जिससे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. इस संदर्भ में न्यायालय के रीडर जय प्रकाश चौहान की ओर से कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है.

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा से हुआ फरार

घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल नरेश शर्मा ने बताया कि अभियुक्त मनीष निवासी अखेपूरा मौहल्ला थाना कोतवाली अलवर शहर को पोक्सो कोर्ट संख्या 1 में  पेश करने लाए. अभियुक्त को पोक्सो की विभिन्न धाराओं में 3 वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. जिस पर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर न्यायालय कक्ष में बैठा दिया गया था. 

अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की ओर से सजा स्थगन का प्रार्थना पत्र पेश करने का निवेदन किया गया. इसी दौरान मनीष  अदालत में जमा भीड़ का फायदा उठा मौका पाकर न्यायालय कक्ष से फरार हो गया. जिससे पुलिस में हड़कंप मच गया और अब पुलिस की टीम में गठित की गई है. आरोपी को तलाश करने के लिए टीम रवाना की गई है. पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त मनीष की तलाश की जा रही है.

3 वर्ष की सजा और 5 हजार अर्थदंड

इधर,रीडर जय प्रकाश चौहान ने बताया कि न्यायालय में आज 14 मई 2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1049/2023 पुलिस थाना कोतवाली से सबंधित सेशन प्रकरण संख्या 15/2024 राज.राज्य बनाम मनीष की पत्रायत्री निर्णय के लिए नियत थी. अभियुक्त मनीष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होने पर अदालत द्वारा दोपहर 12.15 बजे पर निर्णय सुनाया गया. फैसले के मुताबिक अभियुक्त मनीश पुत्र चुन्नीलाल को  3 वर्ष के साधारण कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. जिसपर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर न्यायालय कक्ष में बैठाया गया था.

अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की ओर से सजा स्थगन का प्रार्थना पत्र पेश करने का निवेदन किया. अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय कक्ष में छोडकर गये. न्यायालय में अन्य  प्रकरणों में तारीख पेशी की कार्यवाही चल रही थी. इसी दौरान न्यायालय में भीड़ का फायदा उठाकर अभियुक्त मौका देखकर दोपहर 12.40 बजे पर न्यायालय कक्ष से भाग गया. 

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