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This Article is From Nov 13, 2025

Jaipur: जयपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए का एक्शन शुरू

Jaipur News: जेडीए अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील है कि केवल स्वीकृत योजनाओं में ही प्लॉट या मकान खरीदें. भूमि पर बिना स्वीकृति निर्माण की स्थिति में कार्रवाई जारी रहेगी.

Jaipur: जयपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए का एक्शन शुरू

JDA bulldozer action against encroachment: जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की टीम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. यह कार्रवाई बस्सी गैस गोदाम के पास जोन 13 क्षेत्र में की गई, जहां अवैध रूप से प्लॉट काटकर कॉलोनी विकसित की जा रही थी. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में सरकारी जमीन से अनधिकृत निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद स्थानीय लोगों और डेवलपर्स ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी, जिसके बाद जेडीए का यह एक्शन नजर आया है.

जेडीए उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी के निर्देशन में चल रहे अभियान में जोन प्रभारी ममता मीणा अपनी टीम और पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर मौजूद रहीं. टीम ने अवैध निर्माणों को जेसीबी से गिराया और कॉलोनी में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को रुकवाया. 

जेडीए ने स्थानीय लोगों से भी की अपील

जेडीए अधिकारियों का कहना है कि बिना स्वीकृति भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग नियमों के खिलाफ है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल स्वीकृत योजनाओं में ही प्लॉट या मकान खरीदें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

9 दिसंबर को अगली सुनवाई 

दरअसल, सांगानेर इलाके में 87 अवैध कॉलोनियों से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को राजस्थान आवासन मंडल और जेडीए को अनधिकृत निर्माण हटाने और 4 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे. इस मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होनी है. ऐसे में जेडीए के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर एक्शन तेज हो गया है.

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