Rajasthan: McDonald's रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस निलंबित, खाद्य कारोबार पर लगी रोक

जयपुर में McDonald's रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया है. वहीं रेस्टोरेंट पर खाद्य कारोबार करने पर रोक लगा दी गई है.

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McDonald's Restaurant पर कार्रवाई

Rajasthan McDonald's Restaurant: राजस्थान की राजधानी जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां McDonald's रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया है. वहीं रेस्टोरेंट पर खाद्य कारोबार करने पर रोक लगा दी गई है. बताया जा रहा है कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर गत दिनों गौरव  टावर स्थित मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई थी.

नमूना जांच में अनसेफ पाया गया कुकिंग ऑयल

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान टीम ने उपयोग में लिए जा रहे खाद्य तेल का टी पी सी (टोटल पोलर कंपाउंड) निर्धारित  मानक 25 से बहुत अधिक पाया गया था, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है. मौके से लिया गया इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल का नमूना जांच रिपोर्ट में अनसेफ पाया गया था.

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निर्देश जारी करने बाद भी आउटलेट पर कमियां

उक्त फर्म को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया था अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के निर्देश पर फूड सेफ्टी टीम द्वारा निर्धारित अवधि के बाद फिर से निरीक्षण करने पर भी आउटलेट में अनेक कमियां पाई गई.

उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार एक्ट की धारा 32 के अंतर्गत जनहित में  फर्म का फूड लाइसेंस निलंबित कर किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई है. फर्म द्वारा आउटलेट पर एवं ऑनलाइन प्लेटफार्म पर  खाद्य सामग्री का बेचान नहीं किया जा सकता. आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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