Jaipur Municipal Corporation Heritage Seized Mosque: राजधानी जयपुर के वार्ड नंबर 22 में एक मस्जिद में निर्माण को लेकर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा नोटिस चस्पा किया गया है. इसके बाद तमाम संगठनों ने नगर निगम के द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई. निगम ने 10 जुलाई को मस्जिद के भीतर चल रहे अवैध निर्माण कार्य को देखते हुए उसके मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया है. इसे 180 दिन के लिए सीज किया गया है. इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पूरे मामले पर आपत्ति जताई गई. गंगापुर पोल में अनाधिकृत निर्माण को देखते हुए अब तक 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं.
पहले भी दिया जा चुका नोटिस
निगम के मुताबिक, भवन की स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और सक्षम निर्माण की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किए जाने को लेकर यह कार्रवाई की गई है. इस संबंध में दूसरे नोटिस के बाद भी काम लगातार जारी था. नोटिस के बावजूद जब काम नहीं रोका गया तो नगर पालिका अधिनियम-2009 की धारा 1947f के तहत कार्रवाई की गई है.
नगर निगम ने चस्पा किया नोटिस
कोर्ट में मामला ले जाने की तैयारी
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर सीज किए गए भवन में कार्यवाही को अमल में नहीं लाया जाता है तो उसके बाद अपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा. इस पूरे मामले के बाद वहां पर मौजूद स्थानीय पार्षद और लोगों के द्वारा इस भवन के दस्तावेज होने की बात कही गई. साथ ही आरोप लगाया गया कि यह कार्रवाई द्वेषतापूर्ण की गई है. स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द नहीं सुलझाया जाता है तो इस पूरे मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे.
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