Rajasthan News: हत्या के आरोपी को सेशन न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं सेशन न्यायालय जैसलमेर में 2018 के एक प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन न्यायाधीश पूरण कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी अचलाराम को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई.
लोक अभियोजक रमणलाल बालोच ने बताया कि लंबित फौजदारी प्रकरण 63/2018 राज्य अचलाराम, अपराध अंतर्गत धारा 302 व 447 भारतीय दण्ड संहिता के मामले में सेशन न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त अचलाराम भील को हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए सजा सुनाई.
क्या है पूरा मामला
लोक अभियोजक रमणलाल बालोच ने बताया कि होली के समय आरोपी अचलाराम द्वारा नशे की हालात में पीड़ित परिवार के महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था. जिस पर दोनो पक्षों के छोटी- मोटी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद गुस्से में आकर आरोपी ने पहले धमकियां दी और फिर देर रात रुमालनाथ पुत्र रूपनाथ की मुरबा कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर हत्या कर दिया.
पीड़ित के सिर पर कुल्हाड़ी के निशान मिले
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भी कुल्हाड़ी से सिर पर वार के निशान मिलें. वहीं. हत्या में उपयुक्त कुल्हाड़ी भी आरोपी के रहवासी मकान से पुलिस ने बरामद की थी. अब सेशन न्यायाधीश पूरण कुमार शर्मा ने इस मामले में आरोपी अचलाराम को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई.
वाहन से पीछा करके डराया
लोक अभियोजक बालोच ने बताया कि इस प्रकरण में पुलिस थाना मोहनगढ़ में 3 मार्च 2018 को परिवादी पप्पूनाथ पुत्र रूमालनाथ ने एक रिपोर्ट दी थी. जिसमें उसने बताया कि वह अपने परिवार के साथ करीब 4 एमजीएम पर अपने में मुरबे में लगभग 15 साल से रहता है. 2 मार्च 2018 की सुबह अचलाराम द्वारा उसके परिवार के पीछे गाड़ियों को भगाकर विवाद उत्पन्न किया गया.
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