Rajasthan: पति को बिना बताए ही बंद कर दिया ज्वाइंट लॉकर, केनरा बैंक पर 45 लाख का जुर्माना 

Rajasthan: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने केनरा बैंक, वैशाली नगर पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. उपभोक्ता आयोग ने गंभीर सेवादोष माना है. 

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Rajasthan: केनरा बैंक में पति-पत्नी का ज्वाइंट लॉकर है. बैंक ने पति को सूचना दिए बिना ही ज्वाइंट लॉकर बंद कर दिया. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने केनरा बैंक, वैशाली नगर पर 45 लाख कर जुर्माना लगाया. आयोग ने फैसले में कहा कि जब उसकी पत्नी हेतल चावड़ा बैंक में खाता बंद कराने आई तो उस समय 2:16 बजे ही परिवादी को बुलाकर जानकारी दे सकता था. लेकिन, बैंक ने ऐसा नहीं किया. 

देवेंद्र पुरषोत्तम चावड़ा ने परिवाद दायर किया था  

विपक्षी बैंक ने ज्वाइंट खाताधारक परिवादी को बिना जानकारी दिए ही लॉकर को बंद कर दिया. इसकी वजह से परिवादी का लॉकर में रखा सभी कीमती सामान चला गया है, जिससे उसे मानसिक और आर्थिक परेशानी हुई. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना और सदस्या हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश दिया. देवेंद्र पुरषोत्तम चावड़ा ने परिवाद दायर किया था. 

ज्वाइंट लॉकर खुलवाने के लिए 11 हजार रुपए की एफडी कराई 

वकील योंगेद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि देवेंद्र पुरषोत्तम चावड़ा ने 10 अक्तूबर, 2013 को सिंडिकेट बैंक में पत्नी हेतल चावड़ा के साथ ज्वाइंट लॉकर खुलवाने के लिए 11 हजार रुपए की एफडी कराई. बैंक ने उनका लॉकर अपने यहां खोल दिया. 2022 में बैंक ने परिवादी को सूचना दी कि नया लॉकर एग्रीमेंट नहीं करने पर उनका ज्वाइंट लॉकर बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद पत्नी हेतल चावड़ा बैंक में दस्तखत कर आईं.  

पत्नी हेतल चावड़ा ने नहीं दी चाबी 

देवेंद्र पुरषोत्तम ने जब पत्नी हेतल चावड़ा से लॉकर की चाबी मांगी तो उसने देने से मना कर दिया. दोनों के बीच विवाद बढ़ा तो परिवादी ने बैंक से डुप्लीकेट चाबी के लिए कहा, "बैंक ने उससे कहा कि वे दोनों के के साइन के बिना डुप्लीकेट चाबी नहीं बना सकता. 28 मार्च 2023 को ईमेल से पता चला कि लॉकर बंद हो गया है. इसके बद उपभोक्ता कोर्ट चले गए. कोर्ट को बताया कि लॉकर ज्वाइंट था और उसे केवल एक खातेदार के दस्तखत पर ही बंद नहीं कर सकते हैं.   

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