रिलीज से पहले विवादों में घिरी जॉली LLB 3, राजस्थान के कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

जॉली LLB 3 फिल्म को रिलीज से पहले विवादों का सामना करना पड़ रहा है. इस फिल्म को लेकर याचिकाकर्ता कोर्ट में पहुंच गए हैं, अब इसको लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

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फाइल फोटो

Jolly LLB 3 controversy: जॉली LLB 3 की रिलीज को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. लेकिन दूसरी ओर राजस्थान में इस फिल्म का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस फिल्म को लेकर अधिवक्ता वर्ग काफी नाराज नजर आ रहा है. जिसके चलते जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर करा दी गई है. इस याचिका पर सुनवाई करने के दौरान सोमवार को न्यायाधीश यश विश्नोई की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी और निर्देशक संजय कपूर डीआरएम के अधिवक्ता बसंत विजयवर्गीय द्वारा दायर दो प्रार्थना पत्र को अजमेर न्यायालय के न्यायाधीश यश बिश्नोई ने खारिज कर दिया. 

न्यायिक व्यवस्था को पहुंच रही ठेस  

जिला बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ द्वारा जॉली एलएलबी 3 को लेकर एक वाद माननीय सिविल न्यायाधीश उत्तर अजमेर यश बिश्नोई की अदालत में पेश किया था. जिसमें राठौर ने बताया की फिल्म में अधिवक्ता और मजिस्ट्रेट के खिलाफ टिप्पणी और फिल्म में दृश्य शूट किया जा रहे हैं. न्यायिक व्यवस्था को भी ठेस पहुंच रही है. राठौर ने बताया की फिल्म समाज का दर्पण है जो सीन इस फिल्म में आम जनता देखगी वही आम लोगों की धारणा में अधिवक्ता और मजिस्ट्रेट की रखते हुए छवि खराब होने की पूरी आशंका है. 

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प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने किया खारिज 

वादी चंद्रभान सिंह राठौड़ ने बताया कि फिल्म जॉली एलएलबी 3 के अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, निर्देशक सुभाष कपूर और डीआरएम के खिलाफ कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दायर किया था. जिसमें नियम विरोध फिल्म शूट करने और आपत्तिजनक पटकथा और संवाद को लेकर शिकायत की गई थी. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर की कोर्ट में आज फैसला सुनाते हुए फिल्म से जुड़े अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया.

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अब इस मामले में नियमित सुनवाई होगी

वादी चंद्रभान सिंह राठौर के अधिवक्ता योगेंद्र ओझा ने बताया कि यश बिश्नोई की अदालत में चल रही पिछले कई दिनों की सुनवाई में आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. जिसमें अब इस प्रकरण से जुड़ी अब नियमित रूप से सुनवाई होगी. जिस तरीके से फिल्म से जुड़े अधिवक्ता द्वारा यह कहते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था कि यह वाद चलने योग्य नहीं है. जिसे माननीय न्यायालय के न्यायाधीश यश बिश्नोई ने खारिज कर दिया है, अगली सुनवाई 5 जुलाई 2024 को है.

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