लव जिहाद, रेप और फिर मर्डर... कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा, ऐसे फंसाकर की थी दरिंदगी

अजमेर में नाबालिक बच्ची से रेप के आरोपी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई. दोषी अब अंतिम सांस तक अपनी पूरी जिंदगी जेल में  ही रहेगा.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan Rape Case: राजस्थान में लव जेहाद का एक मामला सामने आया था. जहां मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिन्दू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी. अब इस मामले में बड़ा फैसला सामने आया है. अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को यह अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने नाबालिक लड़की से रेप के बाद उसकी गला काट कर हत्या करने के मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में कैद रहने की सजा सुनाई है.

यह मामला अजमेर जिले के ग्रामीण इलाके पीसांगन का है. जहां पर एक मुस्लिम युवक अरशद ने अपने आप को हिंदू लड़का बता कर नाबालिक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी.

2 लाख रुपये जुर्माने के साथ जीवन भर जेल

न्यायालय ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है साथ ही 2 लाख रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित है. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 30 गवाह ओर 88 दस्तावेज प्रस्तुत किए थे. अभियोजन पक्ष में इस मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाने के लिए अपील की थी.

लोक अभियोजक विक्रम  सिंह शेखावत ने बताया कि मामला पीसांगन का है. जहां पर पीड़िता के परिवार की ओर से धारा 376, 302, 364 व पोक्सो 3 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. जिस पर आज न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है.

Advertisement

क्या है पूरा मामला

शनिवार को अजमेर की पोक्सो संख्या 2 के न्यायाधीश रंजन शर्मा ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी अरशद को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसको सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने छोटे चाकू से उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी.

ये भी पढ़ें- पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई मनन के मौत की वजह, लेकिन परिजन असंतुष्ट; 4 दिन बाद नाले में मिला था शव

Advertisement
Topics mentioned in this article