अलवर में एक पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल की मासूम बच्ची से रेप करने के दोषी मौलवी सजद को अंतिम सांस तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. आरोपी पर साढ़े 6 लाख का जुर्माना भी लगाया है. मौलवी सजद ने बच्ची को मिठाई का लालच देकर बच्ची के साथ दरिंदगी की थी. सजद पुत्र फारुख खान डीग जिले खेसती का रहने वाला है.
कोर्ट ने बताया जघन्य अपराध
विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 की जज शिल्पा समीर ने मौलवी सजद को सजा सुनाते हुए यह फैसला दिया. उन्होंने कहा कि 5 साल की छोटी उम्र खिलौनो से खेलनी की होती है. ऐसी दरिंदगी जघन्य अपराध है, जिसमें किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती है. घटना के दौरान मौलवी सजद पीड़िता की मां को देखकर भाग गया था.
मौलवी ने मस्जिद में किया रेप
वकील पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने सितंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया कि 22 सितंबर 2024 को मौलवी सजद उसकी 5 साल की बेटी को मिठाई देने के बहने मस्जिद में ले गया था. मौलवी सजद ने मस्जिद में ही वारदात को अंजाम दिया. बच्ची की मां के मौके पर पहुंचते ही मौलवी सजद फरार हो गया. मौलवी सजद को पुलिस ने बस स्टैंड से गिरफ्तार किया था. जब वह भागने की फिराक में था.
उम्रकैद के साथ अर्थदंड लगाया
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 16 गवाह और 18 दस्तावेजी सबूत पेश किए. कोर्ट ने सबूतों, मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल सबूत के आधार पर मौलवी सजद को दोषी ठहराया. कोर्ट ने मौलवी सजद को आजीवन कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया. इसके अलावा पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर को अनुशंसा भेजी है.
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