Naresh Meena Bail: देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर 2024 की रात हुए उपद्रव और आगजनी से जुड़े मामले में नरेश मीणा को बड़ी राहत मिली है. इस प्रकरण में दर्ज नगरफोर्ट थाने की एफआईआर संख्या 167/24 में हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. उल्लेखनीय है कि पुलिस इस मामले में पहले ही चालान पेश कर चुकी है. हाईकोर्ट ने माना कि मामले की परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को जमानत दी जा सकती है. इससे पहले दो बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं.
जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने की और आदेश जारी किए हैं. यह नरेश मीणा की तीसरी जमानत याचिका थी, जिस पर अब जाकर राहत मिली है. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में एडवोकेट फतेहराम मीणा ने पैरवी की थी. अब जमानत मंजूर होने के बाद नरेश मीणा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
क्या था पूरा मामला ?
नवंबर 2024 में विधानसभा उपचुनाव हुआ था. इस दौरान देवली उनियारा विधानसभा में मतदान के दौरान समरावता गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार किया था. नरेश मीणा ने भी गांव वालों का समर्थन किया. इस दौरान कुछ लोगों को जबरन वोट दिलवाने का आरोप SDM पर लगाते हुए नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था.
कई गाड़ियों में लगा दी थी आग
एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा वापस जाकर धरने पर बैठ गए थे. इसके बाद प्रदर्शनकारियों की गाड़ी रोकने को लेकर विवाद हो गया था. पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया था. मीणा के समर्थकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे और भड़क गए थे. सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी नरेश मीणा को पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर ले गए थे.
इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. ग्रामीणों पर भी पथराव का आरोप लगाया था. घटना के दौरान गांव में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी. इसके बाद पुलिस ने अगले दिन नरेश मीणा को गिरफ्तार किया था. ग्रामीणों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की थी.
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