New Income Tax Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, जानें क्या होंगे बदलाव

New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल में 622 पेज और 536 क्लॉज होंगे. यह 64 साल पुराने इनकम टैक्स कानून को रिप्लेस करेगा, जिसमें 823 पेज और 819 सेक्शन हैं.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल

Delhi News: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) गुरुवार को संसद (Lok Sabha) में नया इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) पेश किया. इस बिल का उद्देश्य टैक्स प्रावधानों का सरलीकरण करना है, जिससे इनकम टैक्स कानून की उलझन को कम किया जा सके और आसानी से लोग इसे समझ सकें. नए इनकम टैक्स बिल में 622 पेज और 536 क्लॉज होंगे. यह 64 साल पुराने इनकम टैक्स कानून को रिप्लेस करेगा, जिसमें 823 पेज और 819 सेक्शन हैं.

1 अप्रैल 2026 से होगा लागू

नए इनकम टैक्स बिल में चीजों को आसान बनाने पर फोकस किया गया है. साथ ही 'असेसमेंट ईयर' को 'टैक्स ईयर' से रिप्लेस किया जा रहा है. साथ ही यह कानूनी विवादों के दायरे को कम करने और समझने में आसान बनाने के लिए विभिन्न जटिल प्रावधानों और स्पष्टीकरणों को खत्म कर देगा. नया कानून, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा. बीते छह दशकों में लगातार संशोधन के बाद यह कानून काफी पेचीदा होगा. नया टैक्स फ्रेमवर्क 1 अप्रैल, 2026 से अमल लाया जाएगा.

संसदीय स्थायी समिति करेगी समीक्षा

लोकसभा में पेश हुआ यह बिल अब विचार-विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास जाएगा, जिसके सदस्यों का नाम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को करना होगा. नए इनकम टैक्स बिल में कई प्रस्तावित सुधार किए गए हैं. इनमें क्रिप्टोकरेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत मानना, डिजिटल ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो एसेट्स पर कड़े जैसे प्रावधान शामिल हैं.

क्या कुछ नया होगा

1. फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर जैसे शब्दों की जगह अब 'टैक्स ईयर' शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा. 

2. नए बिल के तहत कुल 536 सेंक्शन, 16 अनुसूचियां और कुल 23 चैप्टर्स हैं. 

3. इनकम कैलकुलेशन के लिए होम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन से कमाई समेत कुछ धाराओं या अनुसूचियों के तहत कोई छूट या कटौती नहीं होगी.

4. डिफेंस सर्विस जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पर टैक्स से छूट दी जाएगी. मेडिकल, होम लोन, पीएफ, हायर एजुकेशन पर लोन जैसे लोन्स पर टैक्स छूट जारी रहेगी.

पढ़ें नए इनकम टैक्स बिल की कॉपी

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