New Year Celebration 2024: राजस्थान में कर रहे हैं नए साल के जश्न की तैयारी. तो पहले पढ़ें ये गाइडलाइंस?

Happy New Year 2024: क्लब में पार्टी करने वालों के लिए भी पिछले नववर्ष पर जो गाइडलाइन जारी की गई थी, वही यथावत रहने वाली है. सार्वजनिक स्थलों पर रात्रि 10:00 बजे बाद म्यूजिक बजाना कानूनी रूप से गलत है, अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी.

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2024 का जश्न (प्रतीकात्मक तस्वीर )

New Year Celebration 2024 Guidelines: आज 31 दिसंबर है और भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल की तैयारी शुरू हो गई है. न्यू ईयर के जश्न की तैयारी में सभी डूब गए हैं और आज रात जैसे ही घड़ी की सुईयों का काउंट डाउन शुरू होगा और हम साल 2023 से 2024 में प्रवेश करेंगे, पूरा विश्व उसका स्वागत करेगा.

न्यू ईयर का जश्न किसी के लिए जानलेवा न हो जाए, इसके लिए राजस्थान समेत विभिन्न प्रदेशों में गाइडलाइन जारी की गई है. सावधान रहें, वरना नए साल का पहला दिन हवालात में बिताना पड़ सकता है.

हर वर्ष की भांति इस नव वर्ष भी पुलिस नए साल पर कोई अप्रिय घटना ना हो जाए उसके लिए मुस्तैदी बरतती हुई नजर आ रही है. नए साल पर हुड़दंग मचाते हुए या शराब पीकर वाहन चलाते दिखाई दिए तो नये साल का पहला दिन हवालात में बिताना पड़ सकता है.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि हुड़दंग मचाने वाले और आम जनता को परेशान करने वाले लोगों पर पुलिस की सख्त नजर रहेगी  कमिश्नरेट के सभी थाना अधिकारियों को रात्रि के समय गश्त पर रहने के लिए कहा गया है शहर के सभी छोटे-बड़े चौराहों पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी, जिससे कि कानून व्यवस्था बनी रहे.

क्लब में पार्टी करने वालों के लिए भी पिछले नववर्ष पर जो गाइडलाइन जारी की गई थी, वही यथावत रहने वाली है. सार्वजनिक स्थलों पर रात्रि 10:00 बजे बाद म्यूजिक बजाना कानूनी रूप से गलत है, अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि हर साल नए वर्ष से पहले पुलिस रात्रि गश्त को लेकर बंदोबस्त करती है अतिरिक्त जाप्ता लगाया जाता है और करीब पूरे प्रदेश भर में 1500 से 2000 लोगों को नियम तोड़ने के चलते गिरफ्तार भी किया जाता है, और नियम तोड़ने की नए साल की पहली सुबह हवालात में होती है.

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वहीं, न्यू ईयर 2024 के स्वागत की तैयारी को लेकर शनिवार को दिल्ली सटे नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आगामी 31 दिसंबर और एक जनवरी को निषेधाज्ञा लागू करने की घोषणा की.

गौतमबुद्ध नगर में  रविवार और सोमवार के लिए अनधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

नोएडा में प्रतिबंधित रहेगा ड्रोन का उपयोग 

पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, निर्देशों के अनुसार, इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. आदेश के मुताबिक, अन्य इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी होगी.

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