पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया था. इस आदेश के अंतर्गत एक पाकिस्तानी पिता की डेढ़ साल की बच्ची आदर्शिनी, जो अपनी भारतीय मां के साथ श्रीगंगानगर में रह रही थी, को भी पाकिस्तान भेजने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, अब उस बच्ची को भारत में अपनी मां के पास रहने की अनुमति मिल गई है. केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों ने उसे भारत में रहने की मंजूरी दे दी है, और अब उसे डिपोर्ट नहीं किया जाएगा.
पाकिस्तान में हुई थी भौर रश्मि की शादी
जैतसर गांव निवासी भारतीय महिला भौर रश्मि, जो ललित राठौड़ की बेटी हैं. उनकी शादी 3 साल पहले पाकिस्तान के उमरकोट निवासी डॉ. धनपत सोडा से हुई थी. भौर रश्मि 3 अप्रैल 2025 को अपने पीहर जैतसर घूमने आई थीं, और अपनी डेढ़ वर्षीय बेटी को भी साथ लाई थीं. पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने शॉर्ट टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया था.
बच्ची को पाकिस्तान छोड़ने का दिया था आदेश
इसी नियम के तहत डेढ़ साल की पाकिस्तानी बच्ची आदर्शिनी को भी भारत छोड़ने का निर्देश जारी किया गया था, क्योंकि उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और उसे पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त थी. लेकिन उसकी मां को पाकिस्तान में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वह भारतीय नागरिक हैं.
बच्ची की मां ने अधिकारियों से लगाई थी गुहार
जब यह मामला भारत सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने मानवीय आधार पर बच्ची को अपनी मां के साथ भारत में रहने की अनुमति दे दी. श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव ने मीडिया को बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार बच्ची के परिवार को आवश्यक प्रक्रिया के बारे में बताया गया था, जिसे अपनाकर अब बच्ची अपनी मां के साथ भारत में रह रही है.
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