पत्थर के खादान में ब्लास्ट से ग्रामीणों में दहशत, मंदिर पर पत्थर गिरने से मचा बवाल

पत्थर की खान में हो रहे धमाके से पूरा इलाका प्रभावित हो रहा है. हाल ही में हुए हैवी ब्लास्ट में मंदिर के छत पर पत्थर गिरने से लोगों में बवाल मच गया. 

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
पत्थर के खान में हैवी ब्लास्ट के बाद नाराज हुए ग्रामीण

Stone Mine Heavy Blasting: राजस्थान में पत्थर की खान के मालिकों द्वारा ब्लास्ट करने का सिलसिला रूकने का नाम नहीं ले रहा है. इससे आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ताजा मामला सीकर जिले से सामने आया है. जहां खण्डेला के ग्राम पंचायत कोटडी लुहारवास के नाहरपुरा के पास स्थित बसादेव बाबा मंदिर के पास संचालित खान में हैवी ब्लास्टिंग करने से पत्थर मंदिर परिसर में लगे टीन शेड और मंदिर की छत पर आकर गिरा. खनन के समय हैवी ब्लास्टिंग से मंदिर परिसर में गिरे पत्थर से आसपास के ग्रामीण आक्रोशित हो गए. ग्रामीणों ने खान संचालक के खिलाफ विरोध जताया और ग्रामीणों ने पुलिस को भी सूचना दी.

खान में की जा रही हैवी ब्लास्टिंग

सूचना पर एएसआई दिलीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से घटना की जानकारी दी. ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर के पास संचालित पत्थर की खान में रोजाना हैवी ब्लास्टिंग की जाती है. जिससे पत्थर मंदिर के टीन शेड और छत पर गिर गए. इससे मंदिर का टीन शेड भी टूट गया और मंदिर परिसर में लगे कई पेड़ भी भारी ब्लास्टिंग में आए हुए पत्थरों के कारण टूट गए. पत्थरों की खान में ब्लास्टिंग इतनी हैवी होती है कि 1 किलोमीटर दूर तक पत्थर उछल कर जाते हैं.

Advertisement

ग्रामीणों ने दी प्रदर्शन की चेतावनी

ग्रामीणों का आरोप है कि खान संचालकों को जब मामले के बारे में बताया जाता है तो वह ग्रामीणों को धमकाते हैं. पहाड़ी इलाके के चारों तरफ रास्तों से लोग गुजरते रहते हैं, बिना किसी सूचना के ब्लास्टिंग होने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. ग्रामीणों ने खान मालिकों पर अवैध खनन करने का आरोप भी लगाया. ग्रामीणों ने कहा है कि नियमानुसार हल्की ब्लास्टिंग की जाए और ब्लास्टिंग के समय रास्तों को बंद कर ब्लास्टिंग की जाए तो ही इसका समाधान निकल सकता है. खान संचालकों के न मानने पर ग्रामीणों की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.

Advertisement

ये भी पढ़ें- नई शिक्षा नीति को लेकर शुरू हुआ विरोध, पैरेंट्स को नहीं है इस नए नियम की जानकारी

Topics mentioned in this article